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लखनऊ आरटीओ ने छह हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए निलंबित - लखनऊ आरटीओ

लखनऊ आरटीओ ऑफिस ने मंगलवार को 6000 वाहनों के रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है. इसके बाद अब इन वाहन स्वामियों को छह महीने के अंदर नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त हो जाएगा.

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लखनऊ आरटीओ
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Published : Sep 30, 2020, 2:17 AM IST

लखनऊः 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के दोबारा पंजीयन न कराने पर परिवहन विभाग सख्त है. ऐसे वाहनों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है. लखनऊ आरटीओ ऑफिस ने मंगलवार को छह हजार अन्य वाहनों के छह महीने के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं. एआरटीओ अंकिता शुक्ला के अनुसार इनमें वह वाहन शामिल हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और अभी तक पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए हैं.

उन्होंने बताया इन 6000 वाहनों को छह माह तक के लिए सस्पेंड किया गया है. अगर इस अवधि के अंदर वाहन स्वामी आकर अपने वाहन का पंजीयन करा लेते हैं तो इन्हें वैध माना जाएगा. छह माह की अवधि पूरा होने के बाद जो भी वाहन स्वामी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त मान लिया जाएगा.

इसके बाद वे सड़क पर वाहन संचालित नहीं कर पाएंगे और अगर करते हुए पाए जाते हैं, तो वाहन को अवैध मानते हुए सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके पहले 1500 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित किए गए थे. अभी तक इनमें से काफी कम ही वाहन स्वामियों ने फिर से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है.

आरटीओ ऑफिस पहुंचे डीटीसी
जनता से मिल रही शिकायतों के बाद लखनऊ जोन के डीटीसी अनिल मिश्रा एक बार फिर मंगलवार को आरटीओ ऑफिस पहुंच गए. यहां पर उन्होंने उन काउंटरों का निरीक्षण किया जहां से शिकायतें आ रही थीं. उन्होंने सारथी भवन के अंदर बायोमीट्रिक प्रक्रिया को भी परखा. इसके अलावा उन्होंने पब्लिक से बातचीत कर जानकारी हासिल की.

लखनऊः 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के दोबारा पंजीयन न कराने पर परिवहन विभाग सख्त है. ऐसे वाहनों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है. लखनऊ आरटीओ ऑफिस ने मंगलवार को छह हजार अन्य वाहनों के छह महीने के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं. एआरटीओ अंकिता शुक्ला के अनुसार इनमें वह वाहन शामिल हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और अभी तक पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए हैं.

उन्होंने बताया इन 6000 वाहनों को छह माह तक के लिए सस्पेंड किया गया है. अगर इस अवधि के अंदर वाहन स्वामी आकर अपने वाहन का पंजीयन करा लेते हैं तो इन्हें वैध माना जाएगा. छह माह की अवधि पूरा होने के बाद जो भी वाहन स्वामी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त मान लिया जाएगा.

इसके बाद वे सड़क पर वाहन संचालित नहीं कर पाएंगे और अगर करते हुए पाए जाते हैं, तो वाहन को अवैध मानते हुए सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके पहले 1500 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित किए गए थे. अभी तक इनमें से काफी कम ही वाहन स्वामियों ने फिर से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया है.

आरटीओ ऑफिस पहुंचे डीटीसी
जनता से मिल रही शिकायतों के बाद लखनऊ जोन के डीटीसी अनिल मिश्रा एक बार फिर मंगलवार को आरटीओ ऑफिस पहुंच गए. यहां पर उन्होंने उन काउंटरों का निरीक्षण किया जहां से शिकायतें आ रही थीं. उन्होंने सारथी भवन के अंदर बायोमीट्रिक प्रक्रिया को भी परखा. इसके अलावा उन्होंने पब्लिक से बातचीत कर जानकारी हासिल की.

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