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एलडीएम की लापरवाही, महासमिति ने भू-माफिया पर दर्ज कराई FIR

लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने भू-माफिया दिलीप सिंह बाफिला पर गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. दिलीप सिंह की शिकायत लखनऊ विकास प्राधिकरण से भी की गई थी, लेकिन एलडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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Published : Jan 18, 2021, 4:31 PM IST

भू-माफिया पर दर्ज कराई FIR
भू-माफिया पर दर्ज कराई FIR

लखनऊ: एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) भू-माफिया दिलीप सिंह बाफिला पर जमीन पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. वहीं, एलडीए की लापरवाही के बाद अब लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने भू-माफिया पर गोमतीनगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

गोमती नगर में मुकदमा दर्ज
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 के खसरा संख्या 23, 28, 29, 30 और 17 के चकरोड़ को बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति के लोग अनाधिकृत तरीके से बेचने का कार्य कर रहे हैं, जबकि यह जमीन विकास प्राधिकरण की है और प्राधिकरण ने उन्हें सेक्टर-1 में खसरा संख्या 13पी, 14पी, 15पी, 16, 18पी, 221पी, 222 और 223पी दिया है. ऐसे में प्राधिकरण की जमीन को अनाधिकृत तरीके से बेचने का कार्य किया जाना गलत है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों एलडीए से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

महासमिति ने दर्ज कराई एफआईआर
महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि कई ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने बहुत पहले बाफिला से जमीन खरीदी थी, लेकिन एलडीए से बाफिला को जमीन मिलने के बावजूद भी आवंटियों को जमीन नहीं दी गई. इस बाबत लखनऊ जलकल्याण महासमिति के पास लगातार जनता की शिकायतें आ रही थीं. वहीं, एलडीए से भी जनता को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं, एलडीए अपनी खुद की जमीन को भू-माफिया से छुड़ा नहीं पा रहा है. इसी क्रम में मजबूरन जनहित में मुकदमा दर्ज कराया गया.

दूसरी तरफ गोमती नगर विस्तार थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा विकास खंड निवासी सुरेश चंद्र वर्मा ने दर्ज कराया है. आरोप है कि वर्ष 1994 में दिलीप बाफिला की दूसरी समिति हिमालयन सहकारी आवास समिति ने गोमती नगर विस्तार खसरा 16 में 5 हजार स्कॉयर फीट जमीन खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्री होने के बावजूद भी जमीन नहीं दी गई, जबकि एलडीए ने उन्हें जमीन दे दी है.

सुरेश चंद्र वर्मा का आरोप है कि जमीन मांगने पर बाफिला और उनकी टीम जान से मारने की धमकी देती है. सुरेश चंद्र वर्मा की तहरीर पर गोमती नगर विस्तार थाने में दिलीप सिंह बाफिला और अन्य के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

लखनऊ: एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) भू-माफिया दिलीप सिंह बाफिला पर जमीन पर कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. वहीं, एलडीए की लापरवाही के बाद अब लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने भू-माफिया पर गोमतीनगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

गोमती नगर में मुकदमा दर्ज
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 के खसरा संख्या 23, 28, 29, 30 और 17 के चकरोड़ को बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति के लोग अनाधिकृत तरीके से बेचने का कार्य कर रहे हैं, जबकि यह जमीन विकास प्राधिकरण की है और प्राधिकरण ने उन्हें सेक्टर-1 में खसरा संख्या 13पी, 14पी, 15पी, 16, 18पी, 221पी, 222 और 223पी दिया है. ऐसे में प्राधिकरण की जमीन को अनाधिकृत तरीके से बेचने का कार्य किया जाना गलत है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों एलडीए से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

महासमिति ने दर्ज कराई एफआईआर
महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि कई ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने बहुत पहले बाफिला से जमीन खरीदी थी, लेकिन एलडीए से बाफिला को जमीन मिलने के बावजूद भी आवंटियों को जमीन नहीं दी गई. इस बाबत लखनऊ जलकल्याण महासमिति के पास लगातार जनता की शिकायतें आ रही थीं. वहीं, एलडीए से भी जनता को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं, एलडीए अपनी खुद की जमीन को भू-माफिया से छुड़ा नहीं पा रहा है. इसी क्रम में मजबूरन जनहित में मुकदमा दर्ज कराया गया.

दूसरी तरफ गोमती नगर विस्तार थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा विकास खंड निवासी सुरेश चंद्र वर्मा ने दर्ज कराया है. आरोप है कि वर्ष 1994 में दिलीप बाफिला की दूसरी समिति हिमालयन सहकारी आवास समिति ने गोमती नगर विस्तार खसरा 16 में 5 हजार स्कॉयर फीट जमीन खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्री होने के बावजूद भी जमीन नहीं दी गई, जबकि एलडीए ने उन्हें जमीन दे दी है.

सुरेश चंद्र वर्मा का आरोप है कि जमीन मांगने पर बाफिला और उनकी टीम जान से मारने की धमकी देती है. सुरेश चंद्र वर्मा की तहरीर पर गोमती नगर विस्तार थाने में दिलीप सिंह बाफिला और अन्य के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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