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BJP विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह को MP-MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस

जमीन से जुड़े धोखाधड़ी व गैंगेस्टर के एक मामले में एमपी-एमएलए (MP-MLA Court) की विशेष अदालत ने भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू (BJP MLA Shailendra Kumar Singh) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. पूछा है कि क्यों न जमानत खारिज कर और जेल में रखकर गवाही पूरी कराई जाए.

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Published : Sep 20, 2021, 10:51 PM IST

एमपी-एमएलए ने भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह को दी नोटिस
एमपी-एमएलए ने भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह को दी नोटिस

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के विशेष जज पवन कुमार राय ने जमीन के धोखाधड़ी के एक मामले में गवाह से बहस के दौरान गैर हाजिर रहने पर अभियुक्त भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू (BJP MLA Shailendra Kumar Singh) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत खारिज कर जेल में रखकर इस मामले की गवाही पूरी कराई जाए. वर्तमान में अभियुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं.

विशेष जज ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के समय अभियुक्त ने इस बात की अंडरटेकिंग दी थी, कि वह साक्ष्य के दौरान अदालत में उपस्थित रहेगा. सोमवार को इस मामले में गवाह होरीलाल पाल अदालत में उपस्थित हुआ और अपनी गवाही दर्ज कराई. इसके बाद अभियुक्त की ओर से जिरह होना था. गवाह पूरे दिन अदालत में रहा, लेकिन अभियुक्त की ओर से जिरह नहीं की गई और न उनके वकील की ओर से कोई अर्जी दी गई, जबकि मामला 12 साल पुराना है. मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी.

इसे भी पढ़ें-भारतीय जनता पार्टी ने दलित बेबी रानी मौर्य को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष


13 अक्टूबर, 2009 को धोखाधड़ी के इस मामले की एफआईआर गोरखपुर के केडी अग्रवाल ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी. जिसके, मुताबिक उन्होंने एक जमीन खरीदी थी. जिस पर कुटरचित दस्तावेजों के जरिए अपराधी शिवनंदन ने व्यवधान पैदा किया. इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू से इस जमीन का अवैध रुप से विक्रय अनुबंध कर लिया. विवेचना के बाद इस मामले में इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन है.

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के विशेष जज पवन कुमार राय ने जमीन के धोखाधड़ी के एक मामले में गवाह से बहस के दौरान गैर हाजिर रहने पर अभियुक्त भाजपा विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू (BJP MLA Shailendra Kumar Singh) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत खारिज कर जेल में रखकर इस मामले की गवाही पूरी कराई जाए. वर्तमान में अभियुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं.

विशेष जज ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के समय अभियुक्त ने इस बात की अंडरटेकिंग दी थी, कि वह साक्ष्य के दौरान अदालत में उपस्थित रहेगा. सोमवार को इस मामले में गवाह होरीलाल पाल अदालत में उपस्थित हुआ और अपनी गवाही दर्ज कराई. इसके बाद अभियुक्त की ओर से जिरह होना था. गवाह पूरे दिन अदालत में रहा, लेकिन अभियुक्त की ओर से जिरह नहीं की गई और न उनके वकील की ओर से कोई अर्जी दी गई, जबकि मामला 12 साल पुराना है. मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी.

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13 अक्टूबर, 2009 को धोखाधड़ी के इस मामले की एफआईआर गोरखपुर के केडी अग्रवाल ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी. जिसके, मुताबिक उन्होंने एक जमीन खरीदी थी. जिस पर कुटरचित दस्तावेजों के जरिए अपराधी शिवनंदन ने व्यवधान पैदा किया. इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू से इस जमीन का अवैध रुप से विक्रय अनुबंध कर लिया. विवेचना के बाद इस मामले में इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन है.

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