लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने होटल लेवाना में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने समन जारी कर 22 सितंबर को एलडीए वीसी को तलब किया है. न्यायमूर्ति रमेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, समाचार पत्रों और चैनलों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अब तक सामने आए तमाम तथ्यों के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को 22 सितंबर को जवाबों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि बीते 5 सितंबर को हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना में भीषण आग लग गई थी. इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी. इस अग्निकांड के बाद कई खामियां सामने आई थीं, जिसमें न तो होटल के पास में वैध नक्शा पाया गया और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे. सरकारी स्तर पर अनेक लापरवाही सामने आई है. इसके चलते यह अग्निकांड कांड हुआ. इसको लेकर हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान लेते हुए एलडीए वीसी को तलब किया है.
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