लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, आयोगों और निकायों में लम्बे समय से चेयरमैन के खाली पड़े पदों को न भरने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायालय ने पूर्व की सुनवाई पर भी जवाब मांगा था, जिसके न आने पर इस बार सख्त रुख अपनाते हुए, सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को नियत की गई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सतीश श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिका पर पूर्व में 19 मई 2021 को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से इस मसले पर सरकार से जवाब प्राप्त कर उसे अवगत कराने का आदेश दिया था.
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मामले की शुक्रवार को सुनवाई के समय अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि अभी उन्हें सरकार से इस विषय पर कोर्ट को सूचित करने के लिए कोई निर्देश नहीं मिले हैं. लिहाजा उन्हें और समय दे दिया जाए. परिस्थितयों पर गौर करते हुए न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को अंतिम अवसर देते हुए, तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. न्यायालय ने याची को भी इसके बाद के एक सप्ताह में अपना प्रत्युत्तर देने का आदेश दिया है.