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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

यूपी के लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार से मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जवाब मांग है. इस दौरान न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर कोई संतोषजनक जवाब देने को कहा.

लखनऊ हाईकोर्ट
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Published : Jan 11, 2021, 9:09 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. न्यायालय ने दो सप्ताह में शपथ पत्र के जरिये जवाब देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

नूतन ठाकुर की याचिका पर हुई सुनवाई
आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने नूतन ठाकुर की याचिका पर पारित किया. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त के लिए तीन नवम्बर 2020 को नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा.

न्यायालय ने दो सप्ताह का दिया समय
न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वे हलफनामा दे कर बताएं कि यह नियुक्ति कितने दिनों में पूरी कर ली जाएगी. याचिका में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र मुख्य सूचना आयुक्त की रिक्ति भरने के निर्देश देने की प्रार्थना की गई है.

सरकार नहीं दे पा रही संतोषजनक जवाब
उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार की एक याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि विधान सभा में विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी अस्वस्थ हैं, जिस कारण विलंब हो रहा है. हालांकि न्यायालय ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त पद को जल्द भरने का आदेश दिया है लेकिन बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. न्यायालय ने दो सप्ताह में शपथ पत्र के जरिये जवाब देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

नूतन ठाकुर की याचिका पर हुई सुनवाई
आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने नूतन ठाकुर की याचिका पर पारित किया. याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त के लिए तीन नवम्बर 2020 को नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा.

न्यायालय ने दो सप्ताह का दिया समय
न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वे हलफनामा दे कर बताएं कि यह नियुक्ति कितने दिनों में पूरी कर ली जाएगी. याचिका में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र मुख्य सूचना आयुक्त की रिक्ति भरने के निर्देश देने की प्रार्थना की गई है.

सरकार नहीं दे पा रही संतोषजनक जवाब
उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार की एक याचिका पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि विधान सभा में विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी अस्वस्थ हैं, जिस कारण विलंब हो रहा है. हालांकि न्यायालय ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त पद को जल्द भरने का आदेश दिया है लेकिन बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है.

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