लखनऊः गाली-गलौज, अपमानजनक टिप्पणी और धमकी देने के तीन साल पुराने एक मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को जिला अदालत ने तलब किया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को आजम खान को पेश करने का आदेश दिया है. अदालत आरोपी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक अभिरक्षा वारंट बनाएगी.
गौरतलब है कि हजरतगंज थाने में वर्ष 2019 में आजम खान के विरुद्ध दर्ज मामले में विवेचक द्वारा बी वारंट के माध्यम से तलब करने के लिए अदालत के समक्ष अर्जी दी गई थी. आजम खान मौजूदा समय में सीतापुर जेल में निरुद्ध है. वहीं दूसरी ओर आजम खान के अधिवक्ता ने भी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि आजम खान को न्यायालय तलब कर न्यायिक अभिरक्षा वारंट बनाया जाए.
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न्यायिक हिरासत में लिए जाने का आदेश दिए जाने के लिए आरोपी की ओर से दायर अर्जी पर हजरतगंज थाने से आख्या तलब की गई. जिस पर विवेचक द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि आरोपी को तलब कर उसको न्यायिक हिरासत में दिए जाने का आदेश पारित किया जाता है. अदालत ने पुलिस आख्या के आधार पर आरोपी आजम खान को बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया है.