ETV Bharat / state

CJM कोर्ट का आदेश, मेडिकल बोर्ड से कराया जाए गिरधारी का पोस्टमॉर्टम

लखनऊ में अजीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा की मुठभेड़ में हुई मौत के बाद उनके वकील द्वारा दाखिल अर्जी पर सीजेएम सुशील कुमारी ने सुनवाई की. इस दौरान सीजेएम ने गिरधारी का पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी कराने का आदेश भी दिया है.

author img

By

Published : Feb 15, 2021, 10:24 PM IST

CJM कोर्ट
CJM कोर्ट

लखनऊ: अजीत सिंह हत्याकांड में निरुद्ध अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में सीजेएम सुशील कुमारी ने सुनवाई की. उन्होंने गिरधारी के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, साथ ही पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी कराने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने विवेचक को यह भी आदेश दिया कि वह 16 जनवरी को अभियुक्त गिरधारी की न्यायिक हिरासत/पुलिस हिरासत के संबध में सही आख्या और कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करे. .

गिरधारी के वकील ने दाखिल की थी अर्जी

सोमवार सुबह गिरधारी के वकील आदेश सिंह और प्रांशु अग्रवाल की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया था कि गिरधारी को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारने का दावा करते हुए उसकी हत्या कर दी गई है. लिहाजा उसका पोस्टमार्टम कैमरे के सामने मेडिकल बोर्ड से कराया जाए. दोपहर बाद इस आदेश के अनुपालन में थाना विभूति खंड के प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक अर्जी प्रस्तुत की गई.

इसमें बताया गया कि अभियुक्त को उसके द्वारा बताए गए स्थल पर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने फरार होने के लिए पुलिस का सरकारी असलहा छीन लिया और सहारा हॉस्पिटल के पीछे पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया. इस दौरान हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके विरुद्ध इस घटना के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई गई है. उसके पास से लूटी हुई एक सरकारी पिस्टल और छह खोखा जबकि एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.

लखनऊ: अजीत सिंह हत्याकांड में निरुद्ध अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में सीजेएम सुशील कुमारी ने सुनवाई की. उन्होंने गिरधारी के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, साथ ही पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी कराने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने विवेचक को यह भी आदेश दिया कि वह 16 जनवरी को अभियुक्त गिरधारी की न्यायिक हिरासत/पुलिस हिरासत के संबध में सही आख्या और कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करे. .

गिरधारी के वकील ने दाखिल की थी अर्जी

सोमवार सुबह गिरधारी के वकील आदेश सिंह और प्रांशु अग्रवाल की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया था कि गिरधारी को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारने का दावा करते हुए उसकी हत्या कर दी गई है. लिहाजा उसका पोस्टमार्टम कैमरे के सामने मेडिकल बोर्ड से कराया जाए. दोपहर बाद इस आदेश के अनुपालन में थाना विभूति खंड के प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक अर्जी प्रस्तुत की गई.

इसमें बताया गया कि अभियुक्त को उसके द्वारा बताए गए स्थल पर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने फरार होने के लिए पुलिस का सरकारी असलहा छीन लिया और सहारा हॉस्पिटल के पीछे पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया. इस दौरान हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके विरुद्ध इस घटना के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई गई है. उसके पास से लूटी हुई एक सरकारी पिस्टल और छह खोखा जबकि एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.