लखनऊ: कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने दो शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है. जिसके बाद सरकार ने नई व्यवस्था के तहत पुलिस को मिले विधिक अधिकार को भी जारी कर दिया है. सरकार के प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को निम्नलिखित 15 अधिनियम में परिभाषित कार्यकारी मजिस्ट्रेट के विधिक अधिकार दिए गए हैं.
15 विधिक अधिकार
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 (परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति) और अध्याय ग (लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना).
- उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के विधिक अधिकार.
- विष अधिनियम 1919 के विधिक अधिकार.
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के विधिक अधिकार.
- पुलिस (द्रोह- उद्दीपन) अधिनियम, 1922 के विधिक अधिकार.
- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के विधिक अधिकार.
- विस्फोटक अधिनियम, 1884 के विधिक अधिकार.
- कारागार अधिनियम, 1894 के विधिक अधिकार.
- सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के विधिक अधिकार.
- विदेशी अधिनियम, 1946 के विधिक अधिकार.
- गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के विधिक अधिकार.
- भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के विधिक अधिकार.
- उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के विधिक अधिकार.
- उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के विधिक अधिकार.
- उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विधिक अधिकार.
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