लखनऊ : आपसी सहमति से बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण को निपटने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. लखनऊ में लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा. लोक अदालत के माध्यम से पक्ष अपने वाद निपट सकते हैं. न्यायालय में लंबे समय से चल रहे ऐसे वाद जिन्हें दोनों पक्ष आपसी सहमति से निपटाना चाहते हैं वह लोक अदालत में अपना वाद ले जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु आज प्रचार वाहन को डिस्ट्रिक जज (जनपद न्यायाधीश) अश्विनी कुमार त्रिपाठी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है. जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि प्रचार वाहन विभिन्न तहसीलों व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेंगे. साथ ही आम जनमानस को आपसी सुलह समझौते हेतु प्रेरित करेंगे. 9 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों, वाणिज्यिक न्यायालयों व समस्त तहसीलों में किया जाएगा.
लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर के वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वादों का निस्तारण किया जाएगा.
ये अधिकारी रहेंगे मौजूद : लोक अदालत में प्रफुल्ल कमल, अपर जिला न्यायाधीश प्रथम तथा राहुल मिश्रा, अपर जिला न्यायाधीश व नोडल अधिकारी गौरव कुमार, अपर जिला जज, अजय विक्रम, अपर जिला जज व सत्येन्द्र सिंह, अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ सहित कई न्यायाधीश व स्टाफ आदि उपस्थित रहेगा.