लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शराब की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के बाद आबकारी विभाग की तरफ से बाकायदा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. बढ़ी हुई कीमतों के साथ शराब की बिक्री 7 मई यानी गुरुवार से शुरू होगी. सरकार द्वारा जारी नई दरों पर ही लोगों से शराब खरीदने की बात कही गई है. उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में शराब की कीमतों में की गई वृद्धि के बाद आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया जो 7 मई गुरुवार से प्रभावी होगा.
विदेशी मदिरा
इकोनामी एवं मीडियम
180ml तक रुपए ₹10 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹20 की वृद्धि
रेगुलर एवं प्रीमियम
180ml तक ₹20 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹30 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹50 की वृद्धि
सुपर प्रीमियम
180ml तक ₹30 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹50 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹100 की वृद्धि
स्कॉच
180ml तक ₹50 की वृद्धि
180ml से 500ml तक ₹100 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹150 की वृद्धि
स्ट्रांग और लैगर बियर के दामों में की गई वृद्धि
500ml तक रुपए ₹10 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹20 की वृद्धि
10 लीटर केन ₹200 की वृद्धि
20 लीटर कैन ₹400 की वृद्धि
20 लीटर से अधिक कैन ₹600 की वृद्धि
समुद्र पार आयातित बियर
500ml तक ₹20 की वृद्धि
500ml से अधिक ₹30 की वृद्धि
10 लीटर कैन ₹250 की वृद्धि
20 लीटर का ₹500 की वृद्धि
20 लीटर से अधिक कैन ₹750 की वृद्धि
वाइन एलएबी
वाइन सभी प्रकार की पैकिंग में ₹100 की वृद्धि
एलएलबी की सभी प्रकार की पैकिंग में ₹20 की वृद्धि
देसी शराब
30% वीवी ₹65 से ₹5 बढ़ाकर अब ₹70 क़ीमत
42.8% वीवी ₹75 से ₹5 बढ़ाकर ₹80 कीमत
25% वीवी ₹50 कीमत इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं।