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कोरोना का कहर: 31 मार्च तक लखनऊ में बंद रहेगी शराब की दुकानें

राजधानी लखनऊ में 31 मार्च तक शराब की दुकानों और मॉडल शॉप पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया गया है. लखीमपुर खीरी में अवैध शराब पीने से मौत पर इंस्पेक्टर सहित तीन लोगों को निलंबित किया गया है.

कोरोना का कहर
शराब की दुकानों और मॉडल शॉप पर प्रतिबंध.
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Published : Mar 21, 2020, 11:24 PM IST

लखनऊ: यूपी के आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने जारी बयान में बताया है कि कारोना वाइरस (कोविड-19) के प्रदेश में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शराब उपभोक्ताओं का एक जगह एकत्रित होना उचित नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना है.

ऐसी स्थिति में जनहित में तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक देशी शराब की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर शराब पान की सुविधा को वापस ले लिया गया है. इस सम्बन्ध में कार्रवाई के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं.

शराब का सेवन करने से हुआ मौत
आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने बताया कि 20 मार्च को जनपद खीरी में अवैध शराब पीने से 02 व्यक्तियों की मौत हुई. वहीं 05 व्यक्तियों के बीमार हाने की सूचना प्राप्त होने पर मामले की तत्काल जांच कराई गई. जांच में यह पाया गया कि मृतकों तथा बीमार व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब का सेवन किया गया था. आबकारी निरीक्षक का क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण अवैध शराब का कारोबार हो रहा था. जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये धर्मेन्द्र सिंह-आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5, राजेश कुमार-प्रधान आबकारी सिपाही तथा मोहम्मद इमरान आबकारी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया. इसके अलावा जनपद में अवैध मदिरा के विरूद्ध व्यापक धरपकड़ के कठोर निर्देश दिये गये.

इसे भी पढ़ें-कोरोना वायरस: लखनऊ में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान

लखनऊ: यूपी के आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने जारी बयान में बताया है कि कारोना वाइरस (कोविड-19) के प्रदेश में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शराब उपभोक्ताओं का एक जगह एकत्रित होना उचित नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना है.

ऐसी स्थिति में जनहित में तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक देशी शराब की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर शराब पान की सुविधा को वापस ले लिया गया है. इस सम्बन्ध में कार्रवाई के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं.

शराब का सेवन करने से हुआ मौत
आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने बताया कि 20 मार्च को जनपद खीरी में अवैध शराब पीने से 02 व्यक्तियों की मौत हुई. वहीं 05 व्यक्तियों के बीमार हाने की सूचना प्राप्त होने पर मामले की तत्काल जांच कराई गई. जांच में यह पाया गया कि मृतकों तथा बीमार व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब का सेवन किया गया था. आबकारी निरीक्षक का क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण अवैध शराब का कारोबार हो रहा था. जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये धर्मेन्द्र सिंह-आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5, राजेश कुमार-प्रधान आबकारी सिपाही तथा मोहम्मद इमरान आबकारी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया. इसके अलावा जनपद में अवैध मदिरा के विरूद्ध व्यापक धरपकड़ के कठोर निर्देश दिये गये.

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