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रिट्ज रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का मामलाः डॉक्टर समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास - रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्माशंकर खन्ना

लखनऊ गैंगस्टर कोर्ट ने रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या मामले में डॉक्टर नैमिष समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

डॉक्टर समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
डॉक्टर समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
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Published : Mar 28, 2023, 10:45 PM IST

लखनऊ: गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज मोहम्मद गजाली ने रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्माशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने डॉ. नैमिष के साथ ही सुभाष यादव, सैफ उर्फ वसैफ व अदनान को गैंगस्टर एक्ट में भी दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदनान पर 50 हजार, डॉ. नैमिष व अन्य अभियुक्तों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इसके साथ ही अभियुक्त अदनान का रिवाल्वर व बरामद रकम राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश भी दिया है.

सरकारी वकील लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित व ललित किशोर दीक्षित के मुताबिक विवेचना के दौरान मालूम हुआ कि डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपना मकान बेचने के लिए ब्रहमाशंकर से सात करोड़ 50 लाख रुपये में करार किया था. उनसे एक करोड़ 33 लाख लेकर एग्रीमेंट भी कर दिया था. इस दौरान पता चला कि डॉ. नैमिष ने पहले से ही अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक से चार करोड़ 70 लाख का लोन ले रखा है.

इधर, ब्रह्माशंकर के पक्ष में अपने मकान का बैनामा करने में हीलाहवाली करने लगा. तब ब्रह्माशंकर ने अपने बयाने की रकम को वापस करने को कहा लेकिन डॉ. नैमिष ने रकम हड़पने के इरादे से पांच लाख में उनकी हत्या की सुपारी दी. इस हत्या को अदनान के लाइसेंसी रिवाल्वर से सुभाष व सैफ ने अंजाम दिया. विवेचना के दौरान हत्या में इस्तेमाल रिवाल्वर व मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था.

एक जनवरी 2016 को इस मामले की एफआईआर मृतक की बेटी शिवानी खन्ना ने थाना महानगर में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक ब्रह्माशंकर रेस्टोरेंट से वापस अपने घर लौट रहे थे. तब कार शिवानी चला रही थी. जब दोनों घर पहुंचे और हार्न बजाने पर भी घर का दरवाजा नहीं खुला तो ब्रह्माशंकर गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोलने गए. तभी मोटरसाईकिल सवार दो लोगों ने रिवाल्वर से उन्हें गोली मार दी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें:Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने रोका हड़ताली बिजली कर्मचारियों के नेताओं का वेतन

लखनऊ: गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज मोहम्मद गजाली ने रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्माशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने डॉ. नैमिष के साथ ही सुभाष यादव, सैफ उर्फ वसैफ व अदनान को गैंगस्टर एक्ट में भी दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदनान पर 50 हजार, डॉ. नैमिष व अन्य अभियुक्तों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इसके साथ ही अभियुक्त अदनान का रिवाल्वर व बरामद रकम राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश भी दिया है.

सरकारी वकील लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित व ललित किशोर दीक्षित के मुताबिक विवेचना के दौरान मालूम हुआ कि डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपना मकान बेचने के लिए ब्रहमाशंकर से सात करोड़ 50 लाख रुपये में करार किया था. उनसे एक करोड़ 33 लाख लेकर एग्रीमेंट भी कर दिया था. इस दौरान पता चला कि डॉ. नैमिष ने पहले से ही अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक से चार करोड़ 70 लाख का लोन ले रखा है.

इधर, ब्रह्माशंकर के पक्ष में अपने मकान का बैनामा करने में हीलाहवाली करने लगा. तब ब्रह्माशंकर ने अपने बयाने की रकम को वापस करने को कहा लेकिन डॉ. नैमिष ने रकम हड़पने के इरादे से पांच लाख में उनकी हत्या की सुपारी दी. इस हत्या को अदनान के लाइसेंसी रिवाल्वर से सुभाष व सैफ ने अंजाम दिया. विवेचना के दौरान हत्या में इस्तेमाल रिवाल्वर व मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था.

एक जनवरी 2016 को इस मामले की एफआईआर मृतक की बेटी शिवानी खन्ना ने थाना महानगर में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक ब्रह्माशंकर रेस्टोरेंट से वापस अपने घर लौट रहे थे. तब कार शिवानी चला रही थी. जब दोनों घर पहुंचे और हार्न बजाने पर भी घर का दरवाजा नहीं खुला तो ब्रह्माशंकर गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोलने गए. तभी मोटरसाईकिल सवार दो लोगों ने रिवाल्वर से उन्हें गोली मार दी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

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