लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पहली बार देसी शराब की (बॉटलिंग) भराई के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू होने जा रही है. देशी शराब भराई के लिए सीएल बी-लाइसेंस उत्तर प्रदेश में स्थापित अथवा भविष्य में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है. इसको लेकर आबकारी विभाग की तरफ से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इससे देसी शराब की होने वाली बॉटलिंग में पारदर्शिता आएगी. साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा.
निर्देश जारी, अब होगी आसानी
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की नीति बनाई गई है. देसी शराब की बॉटलिंग सीएल बी-लाइसेंस उत्तर प्रदेश में स्थापित अथवा स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए यह व्यवस्था निर्धारित की गई है. इसको लेकर विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी करते हुए लाइसेंस फीस भी निर्धारित की गई है. इसके लिए 2 लाख रुपये की लाइसेंस फीस या उसके आंशिक भाग के लिए लिया जाएगा.
प्रदेश में किसी अन्य इकाई में विस्थापित डिस्टलरी देसी शराब भराई के लिए सीएल बी-लाइसेंस 5 लाख रुपये देकर प्राप्त किया जा सकता है. यह फ्रेंचाइजी फीस होगी, जबकि सिंगल इकाइयों में शराब भरने के लिए बॉटलिंग फीस 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है.
संजय भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग