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बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर से पहले आ सकता है फैसला

बाबरी विध्वंस आपराधिक मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट अयोध्या प्रकरण में सुनवाई हुई. अयोध्या बाबरी विध्वंस प्रकरण में आरोपियों के वकील ने कहा कि सीबीआई कोर्ट में हमारे खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप सिद्ध नहीं कर पाई. अब 30 सितंबर तक सभी को फैसले का इंतजार करना होगा.

जानकारी देते वकील केके मिश्र
जानकारी देते वकील केके मिश्र
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Published : Aug 31, 2020, 9:38 PM IST

Updated : Sep 1, 2020, 8:26 AM IST

लखनऊ: अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कानूनी कार्यवाही पूरी हुई. सोमवार को अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों के वकील केके मिश्र ने बताया कि उन्होंने अपना पक्ष स्पेशल सीबीआई कोर्ट अयोध्या प्रकरण लखनऊ में दाखिल कर दिया है. अधिवक्ता केके मिश्र ने कहा सीबीआई ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वे दस्तावेज के आधार पर हमारे ऊपर बनते भी हैं या नहीं, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है. उन्होंने कहा अध्ययन के दौरान सीबीआई द्वारा हमारे ऊपर लगाए आरोप सिद्ध नहीं होते पाए गए. सीबीआई ने अपने आरोपों में 153a 153b 505 सहित कई अन्य धाराएं लगाई थीं. इसमें 120 बी भी शामिल थी. अधिवक्ता केके मिश्र ने कहा कि संबंधित धाराओं के आधार पर भी सीबीआई कोर्ट में सबूत नहीं दे पाई.

के के मिश्रा इस मामले में 32 में से 25 आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. मिश्रा ने बताया कि जिन धाराओं के आधार पर सीबीआई की तरफ से हम पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों को सीबीआई, स्पेशल सीबीआई कोर्ट अयोध्या प्रकरण में साबित नहीं कर सकी. इस लिहाज से कोई भी केस उनके ऊपर नहीं बनता है. हालांकि बहस में फाइनल चार्ट शीट दाखिल कर दी गई है. अब 30 सितंबर तक सभी को फैसले का इंतजार करना होगा.

अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों की बारी-बारी सुनवाई होने के बाद आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है. अब यह कोर्ट ही तय करेगी कि इस फैसले को 30 सितंबर तक सुनाना है या 30 सितंबर से पहले सुनाना है. यह कोर्ट के जज के ऊपर निर्भर करता है.

लखनऊ: अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कानूनी कार्यवाही पूरी हुई. सोमवार को अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों के वकील केके मिश्र ने बताया कि उन्होंने अपना पक्ष स्पेशल सीबीआई कोर्ट अयोध्या प्रकरण लखनऊ में दाखिल कर दिया है. अधिवक्ता केके मिश्र ने कहा सीबीआई ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वे दस्तावेज के आधार पर हमारे ऊपर बनते भी हैं या नहीं, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है. उन्होंने कहा अध्ययन के दौरान सीबीआई द्वारा हमारे ऊपर लगाए आरोप सिद्ध नहीं होते पाए गए. सीबीआई ने अपने आरोपों में 153a 153b 505 सहित कई अन्य धाराएं लगाई थीं. इसमें 120 बी भी शामिल थी. अधिवक्ता केके मिश्र ने कहा कि संबंधित धाराओं के आधार पर भी सीबीआई कोर्ट में सबूत नहीं दे पाई.

के के मिश्रा इस मामले में 32 में से 25 आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. मिश्रा ने बताया कि जिन धाराओं के आधार पर सीबीआई की तरफ से हम पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों को सीबीआई, स्पेशल सीबीआई कोर्ट अयोध्या प्रकरण में साबित नहीं कर सकी. इस लिहाज से कोई भी केस उनके ऊपर नहीं बनता है. हालांकि बहस में फाइनल चार्ट शीट दाखिल कर दी गई है. अब 30 सितंबर तक सभी को फैसले का इंतजार करना होगा.

अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों की बारी-बारी सुनवाई होने के बाद आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है. अब यह कोर्ट ही तय करेगी कि इस फैसले को 30 सितंबर तक सुनाना है या 30 सितंबर से पहले सुनाना है. यह कोर्ट के जज के ऊपर निर्भर करता है.

Last Updated : Sep 1, 2020, 8:26 AM IST
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