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गोसाईंगंज में अवैध प्लाटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर, गोमती नगर में इमारतें सील - illegal plotting in Gosainganj

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग और बिल्डिंग पर कार्रवाई की है. एलडीए ने बुलडोजर की मदद से अवैध प्लाटिंग पर हुए निर्माण को ध्वस्त करा दिया.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
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Published : Mar 13, 2023, 9:08 PM IST

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने सोमवार को गोसाईंगंज क्षेत्र में दो स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. इसके अलावा गोमती नगर में आवासीय भू-उपयोग में अनाधिकृत रूप से किये गये दो व्यवसायिक निर्माणों समेत तीन भवनों को सील किया गया.

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि राकेश सिंह द्वारा गोसाईंगंज के ग्राम-मलौली में गाटा संख्या- 334 एवं 410 पर लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में पूर्व में अवैध प्लाटिंग करते हुए निर्माण कार्य कराया गया था. जिसके विरुद्ध एलडीए की कोर्ट में केस चल रहा था. इसी तरह राजेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम-मलौली में खसरा संख्या-473, 483 ख व घ के अंतर्गत लगभग 7.00 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-619/2019 दायर किया गया था.
दोनों प्रकरण में कोई स्वीकृत मानचित्र/तलपट मानचित्र/निर्माण की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई थी. इस पर विहित न्यायालय द्वारा प्रश्नगत स्थलों के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे. सहायक अभियंता अवधेश कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता सुभाष शर्मा, इम्तियाज अहमद व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी.

गोमती नगर में तीन भवनों को सील किया गयाः प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अभिरूचि दीक्षित द्वारा गोमती नगर के विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या-2/245 पर लगभग 3200 वर्गफिट क्षेत्रफल में सेटबैक प्रभावित करते हुए बेसमेण्ट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल तक का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको सील किया गया.
इसके अतिरिक्त डाॅ. अनिल कुमार द्वारा गोमती नगर के विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या-1/59 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सेटबैक कवर करते हुए पूर्व में भवन निर्माण किया गया था और वर्तमान में भवन का व्यवसायिक उपयोग करते हुए कपड़े का शोरूम संचालित किया जा रहा था. इसी तरह आलोक श्रीवास्तव द्वारा गोमती नगर के विनय खण्ड में भूखण्ड संख्या-ए-3/120 पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था. इन भवनों को भी सील किया गया है.

इसे भी पढ़ें-Ayodhya News : अयोध्या में अगले महीने लांच होगी आवास विकास परिषद की नव्य अयोध्या हाउसिंग स्कीम


लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने सोमवार को गोसाईंगंज क्षेत्र में दो स्थानों पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. इसके अलावा गोमती नगर में आवासीय भू-उपयोग में अनाधिकृत रूप से किये गये दो व्यवसायिक निर्माणों समेत तीन भवनों को सील किया गया.

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि राकेश सिंह द्वारा गोसाईंगंज के ग्राम-मलौली में गाटा संख्या- 334 एवं 410 पर लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में पूर्व में अवैध प्लाटिंग करते हुए निर्माण कार्य कराया गया था. जिसके विरुद्ध एलडीए की कोर्ट में केस चल रहा था. इसी तरह राजेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम-मलौली में खसरा संख्या-473, 483 ख व घ के अंतर्गत लगभग 7.00 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-619/2019 दायर किया गया था.
दोनों प्रकरण में कोई स्वीकृत मानचित्र/तलपट मानचित्र/निर्माण की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई थी. इस पर विहित न्यायालय द्वारा प्रश्नगत स्थलों के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे. सहायक अभियंता अवधेश कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता सुभाष शर्मा, इम्तियाज अहमद व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी.

गोमती नगर में तीन भवनों को सील किया गयाः प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अभिरूचि दीक्षित द्वारा गोमती नगर के विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या-2/245 पर लगभग 3200 वर्गफिट क्षेत्रफल में सेटबैक प्रभावित करते हुए बेसमेण्ट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल तक का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको सील किया गया.
इसके अतिरिक्त डाॅ. अनिल कुमार द्वारा गोमती नगर के विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या-1/59 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सेटबैक कवर करते हुए पूर्व में भवन निर्माण किया गया था और वर्तमान में भवन का व्यवसायिक उपयोग करते हुए कपड़े का शोरूम संचालित किया जा रहा था. इसी तरह आलोक श्रीवास्तव द्वारा गोमती नगर के विनय खण्ड में भूखण्ड संख्या-ए-3/120 पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था. इन भवनों को भी सील किया गया है.

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