लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी लाइसेंसों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 29 फरवरी, 2020 निर्धारित की है. इच्छुक लाइसेंसी इस तिथि तक अपने लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु आवेदन आबकारी आयुक्त के कार्यालय में कर सकते हैं. इस जानकारी को प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने दी.
तीन कार्य दिवस में जमा करना होगा बेसिक लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत
प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी के मुताबिक, जिन अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण के आवेदन में किन्हीं कारणों से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है, अन्यथा वे दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक पात्र थे, उनको भी औपचारिकताएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा. उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो दिन के अन्दर लाइसेसिंग प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेंगे. इसमें 50 प्रतिशत बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति की धनराशि तीन कार्य दिवस में जमा किया जाना आवश्यक होगा. शेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने की तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी.
प्रमुख सचिव आबकारी ने बताया कि, प्रतिभूति धनराशि के अन्तर को 25 मार्च 2020 तक जमा किया जा सकेगा, परन्तु 31 मार्च 2020 तक आवश्यक अर्हताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा.
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