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CAA PROTEST: कांग्रेस नेता सदफ जफर, दारापुरी समेत आठ अभियुक्तों की जमानत पर फैसला सुरक्षित

उत्तर प्रदेश की राजधानी में सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.

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Published : Jan 4, 2020, 9:37 AM IST

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सीएए और एनआरसी के अभियुक्तों की जमानत पर फैसला सुरक्षित.

लखनऊ: सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है. पुलिस बल पर पथराव करने और हत्या के प्रयास के मामले में निरुद्ध कांग्रेस नेता सदफ जफर, पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी उर्फ एसआर दारापुरी समेत आठ अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सत्र अदालत में सुनवाई हुई. अपर सत्र न्यायाधीश एसएस पांडेय ने बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.

  • राजधानी में सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन का मामला है.
  • तोड़फोड़, आगजनी के मामले में कांग्रेस नेता सदफ जफर आरोपी हैं.
  • निरुद्ध कांग्रेस नेता सदफ जफर, पूर्व आईपीएस अधिकारी पर फैसला सुरक्षित रखा गया.
  • श्रवण राम दारापुरी समेत आठ अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है.
  • अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस के फैसला सुरक्षित कर लिया.

कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
सरकारी वकील दीपक यादव ने बताया कि इस मामले की एफआईआर थाना हजरतगंज में दर्ज हुई थी. मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 307, 323, 504, 506, 332, 353, 188, 435, 436, 120बी और 427 के साथ ही सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम व आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

निजी मुचलके पर दी गई जमानत
शुक्रवार को सदफ जफर व दारापुरी के अलावा अभियुक्त मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शोएब, नफीस, पवन राव अंबेडकर, शाह फैज, मोहम्मद अजीज की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई. दो जनवरी को नदवा कॉलेज के दो छात्र समेत चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट मंजूर कर चुकी है. कोर्ट ने अभियुक्त छात्र मोहम्मद शाउद कुरैशी, अरशद मोहसिम समेत अभियुक्त फराज उर्फ फैजी और मोहम्मद अहमद को 50-50 हजार की दो जमानतों के साथ निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.

लखनऊ: सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है. पुलिस बल पर पथराव करने और हत्या के प्रयास के मामले में निरुद्ध कांग्रेस नेता सदफ जफर, पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी उर्फ एसआर दारापुरी समेत आठ अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सत्र अदालत में सुनवाई हुई. अपर सत्र न्यायाधीश एसएस पांडेय ने बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.

  • राजधानी में सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन का मामला है.
  • तोड़फोड़, आगजनी के मामले में कांग्रेस नेता सदफ जफर आरोपी हैं.
  • निरुद्ध कांग्रेस नेता सदफ जफर, पूर्व आईपीएस अधिकारी पर फैसला सुरक्षित रखा गया.
  • श्रवण राम दारापुरी समेत आठ अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है.
  • अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस के फैसला सुरक्षित कर लिया.

कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
सरकारी वकील दीपक यादव ने बताया कि इस मामले की एफआईआर थाना हजरतगंज में दर्ज हुई थी. मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 307, 323, 504, 506, 332, 353, 188, 435, 436, 120बी और 427 के साथ ही सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम व आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

निजी मुचलके पर दी गई जमानत
शुक्रवार को सदफ जफर व दारापुरी के अलावा अभियुक्त मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शोएब, नफीस, पवन राव अंबेडकर, शाह फैज, मोहम्मद अजीज की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई. दो जनवरी को नदवा कॉलेज के दो छात्र समेत चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट मंजूर कर चुकी है. कोर्ट ने अभियुक्त छात्र मोहम्मद शाउद कुरैशी, अरशद मोहसिम समेत अभियुक्त फराज उर्फ फैजी और मोहम्मद अहमद को 50-50 हजार की दो जमानतों के साथ निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.

एसआर दारापुरी व सदफ जफर समेत आठ अभियुक्तों की जमानत पर फैसला सुरक्षित
विधि संवाददाता

लखनऊ। सीएए व एनआरसी के विरोध में धरना-प्रदर्शन, तोड़-फोड़, आगजनी, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस बल पर पथराव करने व हत्या के प्रयास आदि के मामले में निरुद्ध कांग्रेस नेता सदफ जफर व पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी उर्फ एसआर दारापुरी समेत आठ अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सत्र अदालत में सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस पांडेय ने बचाव व अभियोजन प़क्ष की बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
   सरकारी वकील दीपक यादव ने बताया कि इस मामले की एफआईआर थाना हजरतगंज में दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 147
, 148, 149, 152, 307, 323, 504, 506, 332, 353, 188, 435, 436, 120बी व 427 के साथ ही सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम व आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। शुक्रवार को सदफ जफर व दारापुरी के अलावा अभियुक्त मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शोएब, नफीस, पवन राव अंबेडकर, शाह फैज व मोहम्मद अजीज की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई।
    उल्लेखनीय है कि 2 जनवरी को नदवा कालेज के दो छात्रों समेत चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी कोर्ट मंजूर कर चुकी है। कोर्ट ने अभियुक्त छात्र मोहम्मद शाउद कुरैशी व अरशद मोहसिम समेत अभियुक्त फराज उर्फ फैजी व मोहम्मद अहमद को 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।


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Chandan Srivastava
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