लखनऊ : अगर आपने किसी कंपनी से बीमा कराया है और बीमा कंपनी (Insurance Ombudsman Day) अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है तो आप इसकी शिकायत बीमा लोकपाल से कर सकते हैं. आपकी शिकायत पर सुनवाई करते हुए बीमा लोकपाल संबंधित कंपनी को आपकी समस्या के निस्तारण करने का आदेश देगा, जिससे आपकी समस्या का समय रहते समाधान हो सकेगा.
पूरे देश में बीमा लोकपाल सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर बीमा कंपनियों से समस्या होने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है. शुक्रवार को बीमा लोकपाल लखनऊ ऑफिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अतुल सहाय बीमा लोकपाल लखनऊ की ओर से लोगों को जागरूक किया गया. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों से होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए ये प्लेटफार्म उपलब्ध है. जहां पर लोग शिकायत करके बीमा कंपनियों की ओर से आने वाली बीमा संबंधित समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं. बीमा लोकपाल दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. वर्ष 1998 में 11 नवंबर के दिन भारत सरकार ने लोक शिकायत निवारण नियम को अधिसूचित किया था.
देश भर में कुल 17 बीमा लोकपाल कार्यालय हैं. यह अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना व पुणे में स्थित हैं. जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा कंपनियां एवं उनके दलालों से पीड़ित बीमा धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए बीमा लोकपाल द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.
बीमा लोकपाल, लखनऊ अतुल सहाय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सभी बीमा लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 45370 थीं, जिनमें से 40527 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. बीमा लोकपाल कार्यालय में वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 1481 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से कुल 1351 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. बीमा कंपनी या उसके एजेंट के खिलाफ शिकायत होने की स्थिति में शिकायतकर्ता ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट www.cions.co.in पर संपर्क किया जा सकता है.
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