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नोएडा प्राधिकरण के पूर्व एसओडी नवीन कुमार सिंह पर गिरी गाज, मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया निलंबित - lucknow hindi news

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्लाट आवंटन में अनियमितता के दौरान नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन पूर्व ओएसडी नवीन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया.

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पूर्व एसओडी नवीन कुमार सिंह
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Published : Apr 23, 2022, 9:14 PM IST

लखनऊ: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्लाट आवंटन में अनियमितता के दौरान नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी नवीन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया. इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. पूरी जांच होने में दोषी पाए जाने पर नवीन कुमार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के आवंटन के लिए 5 मार्च 2010 को योजना प्रकाशित की गई थी. इस संबंध में प्राप्त हुए आवेदनों में दो व्यक्तियों को नहीं बुलाया गया और उनकी धनराशि नियमानुसार वापस कर दी गई . वर्ष 2013 में इन दोनों आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की और भूखंड आवंटन की मांग की. मंत्री नंदी ने कहा कि उच्च न्यायालय को वर्ष 2019 में प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी नवीन कुमार सिंह माध्यम से यह अवगत कराया गया कि 8 प्लॉट अभी रिक्त हैं जबकि वर्ष 2019 में कोई प्लॉट रिक्त नहीं था. मंत्री नन्दी ने यह भी बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण एवं शासन के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई.

पढ़ेंः स्वत्रंत देव सिंह ने अधिकारियों को दी पैसा कमाने की छूट, पर कहा, 'सरकारी पैसे को पूरा डकार जाना बुरी बात'

नन्दी ने बताया कि नवीन कुमार सिंह के इस प्रकार की गंभीर कृत्य और कार्यप्रणाली से असंतोष व्यक्त करते ये भी आगाह किया है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्य करने पर प्राधिकरण के संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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लखनऊ: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्लाट आवंटन में अनियमितता के दौरान नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी नवीन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया. इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. पूरी जांच होने में दोषी पाए जाने पर नवीन कुमार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के आवंटन के लिए 5 मार्च 2010 को योजना प्रकाशित की गई थी. इस संबंध में प्राप्त हुए आवेदनों में दो व्यक्तियों को नहीं बुलाया गया और उनकी धनराशि नियमानुसार वापस कर दी गई . वर्ष 2013 में इन दोनों आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की और भूखंड आवंटन की मांग की. मंत्री नंदी ने कहा कि उच्च न्यायालय को वर्ष 2019 में प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी नवीन कुमार सिंह माध्यम से यह अवगत कराया गया कि 8 प्लॉट अभी रिक्त हैं जबकि वर्ष 2019 में कोई प्लॉट रिक्त नहीं था. मंत्री नन्दी ने यह भी बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण एवं शासन के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई.

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नन्दी ने बताया कि नवीन कुमार सिंह के इस प्रकार की गंभीर कृत्य और कार्यप्रणाली से असंतोष व्यक्त करते ये भी आगाह किया है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्य करने पर प्राधिकरण के संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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