लखनऊ: महिला मित्र से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके अश्लील फोटो वायरल करने तथा उन फोटो को महिला के मंगेतर को भेजने के आरोपी विशेष गुप्ता को आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने तीन वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव एवं विकास सिंह का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट स्वयं पीड़ित द्वारा 2 दिसंबर 2011 को थाना हजरतगंज में दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया था कि वह घटना के समय एमबीए कर रही थी तथा इसी दौरान उसकी मित्रता अभियुक्त विशेष गुप्ता से हुई थी.
यह भी कहा गया है कि विशेष गुप्ता ने किसी समय वर्ष 2011 में पीड़िता की अश्लील तस्वीरें खींच लीं. आरोपी इन तस्वीरों को दिखाकर उनके बदले पैसों की मांग करने लगा था. जब पैसा देने में पीड़िता ने असमर्थता जताई, तो उसने इन फोटो को इंटरनेट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसों की मांग पर उसने अभियुक्त को जीपीओ हजरतगंज के गेट पर बुलाया था.
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जहां पर उसे पहले समझाया गया लेकिन जब वह नहीं माना, तो उसे पकड़ कर हजरतगंज पुलिस के हवाले कर दिया. अभियुक्त पर पीड़िता की अश्लील तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड करने का भी आरोप है. अदालत ने अभियुक्त को तीन साल कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए कहा है कि उसके द्वारा पीड़िता के एकांतता, जीवन, गरिमा और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन किया गया है. अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरम रुख अपनाया जाना उचित नहीं है.
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