लखनऊ: राजधानी में बुलाकी अड्डे के पास चित्ताखेड़ा अवैध बस्ती को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है. इस बस्ती में कुल 180 मकान हैं, जोकि नजूल की जमीन पर बने हुए हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ यहां रहने वाले लोगों को मंगलवार दोपहर नोटिस देने पहुंची है. इस दौरान लोगों ने हंगामा किया. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया. लोगों को समय दिया गया है कि वह जल्द से जल्द अपने मकान खाली कर दें.
लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम चित्ताखेड़ा गई है. लखनऊ कमिश्नरेट का भारी पुलिस बल टीम के साथ मौके पर मौजूद है. चित्ताखेड़ा में लगभग 180 अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर अवैध बस्ती बनी हुई है. सालों से अवैध कब्जा बना हुआ है. इसे खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेशित किया है.
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प्राधिकरण के प्रवर्तन दल के साथ प्राधिकरण के तहसीलदार ने मौके पर अवैध कब्जेदारों को नोटिस सर्व कराया. एसडीएम प्रमोद पांडेय भी नोटिस सर्व की टीम में शामिल हैं. भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन और प्राधिकरण की टीम मौके पर रही. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया था. इसके बाद प्राधिकरण ने नोटिस जारी की.
इस मामले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता अरुण त्रिपाठी मुन्ना ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी से मुलाकात की थी. मुन्ना ने कहा था कि यहां रहने वाले लोगों को पर्याप्त और उचित समायोजन देने के बाद ही हटाया जाना चाहिए. वरना स्थानीय लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.
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