लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौक स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को सील किय गया है. बता दें कि यह मकान पीयूष मोइली के द्वारा बनाया जा रहा था. जिसका क्षेत्रफल लगभग 25 हजार वर्ग फुट बताया जा रहा है. इसका कोई भी नक्शा पास नहीं था. पीयूष मोइली को कई बार इस बारे में नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शनिवार को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को सील कर दिया गया.
बता दें कि पीयूष मोइली का यह मकान लाजपत नगर चौक में है. जहां पर अवैध तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा था. इनके विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) 28 (1) के अंतर्गत कार्यवाही की जा चुकी है. परंतु लोकहित में उपरोक्त अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 28 का के अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य रोकने हेतु सील किए जाने का आदेश पारित किया गया है.
प्रवर्तन विभाग की उपरोक्त आख्या के दृष्टिगत उपरोक्त अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा के अंतर्गत निर्माण कार्य को तत्काल रूप से सील करने के आदेश पारित किए गए. साथ ही यह भी आदेश पारित किया गया कि किसी भी तरह का अवैध निर्माण यदि भविष्य में करते पाए गए तो सख्त कार्यवाही की जाएगी. किसी भी हालत में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही बिना मैप पास कराएं भवन का निर्माण नहीं करा सकते हैं. उक्त नोटिस में इस आख्या को भी संदर्भित किया गया.
लखनऊ: नोटिस का जवाब न देने पर निर्माण कार्य सील - lucknow development authority
राजधानी लखनऊ के चौक स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को सील कर दिया गया. चल रहे निर्माण कार्य का कोई भी नक्शा पास नहीं था.
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौक स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को सील किय गया है. बता दें कि यह मकान पीयूष मोइली के द्वारा बनाया जा रहा था. जिसका क्षेत्रफल लगभग 25 हजार वर्ग फुट बताया जा रहा है. इसका कोई भी नक्शा पास नहीं था. पीयूष मोइली को कई बार इस बारे में नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शनिवार को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को सील कर दिया गया.
बता दें कि पीयूष मोइली का यह मकान लाजपत नगर चौक में है. जहां पर अवैध तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा था. इनके विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) 28 (1) के अंतर्गत कार्यवाही की जा चुकी है. परंतु लोकहित में उपरोक्त अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 28 का के अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य रोकने हेतु सील किए जाने का आदेश पारित किया गया है.
प्रवर्तन विभाग की उपरोक्त आख्या के दृष्टिगत उपरोक्त अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा के अंतर्गत निर्माण कार्य को तत्काल रूप से सील करने के आदेश पारित किए गए. साथ ही यह भी आदेश पारित किया गया कि किसी भी तरह का अवैध निर्माण यदि भविष्य में करते पाए गए तो सख्त कार्यवाही की जाएगी. किसी भी हालत में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही बिना मैप पास कराएं भवन का निर्माण नहीं करा सकते हैं. उक्त नोटिस में इस आख्या को भी संदर्भित किया गया.