लखनऊ: योगी सरकार ने शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर नियमावली में संशोधन किया है. अब शहरों से लेकर कस्बों तक गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए पांच सौ रुपये से लेकर ₹3000 तक भारी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही लोगों को कूड़ा उठाने के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा. नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ता या अन्य कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उसके सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल उठाने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
इसके अलावा अब घर या कमर्शियल प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े को जैविक, अजैविक और हैजर्ड वेस्ट यानी तीन अलग-अलग डस्टबिन में रखना अनिवार्य किया गया है. सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य सम्बंधित लोग या संस्थान जिनके यहां अधिक मात्रा में कूड़ा निकलता है तो उन्हें भी अलग-अलग डस्टबिन रखना होगा. इसके अलावा कोई कार्यक्रम आदि करने के बाद सफाई खुद करानी होगी. नालियों में कूड़ा-कचरा फेंकने पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा सभी भवन स्वामी को कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था खुद करानी होगी. सार्वजनिक स्थान, सड़कों और इधर-उधर कचरा नहीं फेंका जाएगा. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
इस प्रकार लगेगा जुर्माना | बड़े नगर निगम | छोटे नगर निगम | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
ध्वस्तीकरण का मलबा सड़क के किनारे रखने पर | 3000 | 2500 | 1500 | 1000 |
वाहन चलाते समय गंदगी करने व थूकने पर | 1000 | 750 | 500 | 350 |
सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर | 500 | 400 | 300 | 200 |
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर | 750 | 500 | 400 | 300 |
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
पालतू जानवरों के खुले स्थान पर मल त्यागने पर | 500 | 300 | 200 | 100 |
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर | 500 | 300 | 200 | 100 |
नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल बहाने पर | 500 | 300 | 200 | 100 |