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यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर योगी सरकार सख्त, लगेगा भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश में बड़े नगर निगमों में ध्वस्तीकरण का मलबा सड़क किनारे रखना अब महंगा पड़ सकता है. इसके लिए 3,000 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने खुले स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा. ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा.

कॉन्सेप्ट इमेज.
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Published : Sep 3, 2021, 10:02 AM IST

लखनऊ: योगी सरकार ने शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर नियमावली में संशोधन किया है. अब शहरों से लेकर कस्बों तक गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए पांच सौ रुपये से लेकर ₹3000 तक भारी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही लोगों को कूड़ा उठाने के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा. नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ता या अन्य कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उसके सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल उठाने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके अलावा अब घर या कमर्शियल प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े को जैविक, अजैविक और हैजर्ड वेस्ट यानी तीन अलग-अलग डस्टबिन में रखना अनिवार्य किया गया है. सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य सम्बंधित लोग या संस्थान जिनके यहां अधिक मात्रा में कूड़ा निकलता है तो उन्हें भी अलग-अलग डस्टबिन रखना होगा. इसके अलावा कोई कार्यक्रम आदि करने के बाद सफाई खुद करानी होगी. नालियों में कूड़ा-कचरा फेंकने पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा सभी भवन स्वामी को कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था खुद करानी होगी. सार्वजनिक स्थान, सड़कों और इधर-उधर कचरा नहीं फेंका जाएगा. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इस प्रकार लगेगा जुर्मानाबड़े नगर निगमछोटे नगर निगमनगर पालिका परिषद नगर पंचायत
ध्वस्तीकरण का मलबा सड़क के किनारे रखने पर3000250015001000
वाहन चलाते समय गंदगी करने व थूकने पर1000750500350
सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 500400300200
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750500400300
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर2000150012001000
पालतू जानवरों के खुले स्थान पर मल त्यागने पर500300200100
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर500300200100
नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल बहाने पर500300200100

लखनऊ: योगी सरकार ने शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर नियमावली में संशोधन किया है. अब शहरों से लेकर कस्बों तक गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए पांच सौ रुपये से लेकर ₹3000 तक भारी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही लोगों को कूड़ा उठाने के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा. नई संशोधित नियमावली के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ता या अन्य कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उसके सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल उठाने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके अलावा अब घर या कमर्शियल प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े को जैविक, अजैविक और हैजर्ड वेस्ट यानी तीन अलग-अलग डस्टबिन में रखना अनिवार्य किया गया है. सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य सम्बंधित लोग या संस्थान जिनके यहां अधिक मात्रा में कूड़ा निकलता है तो उन्हें भी अलग-अलग डस्टबिन रखना होगा. इसके अलावा कोई कार्यक्रम आदि करने के बाद सफाई खुद करानी होगी. नालियों में कूड़ा-कचरा फेंकने पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा सभी भवन स्वामी को कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था खुद करानी होगी. सार्वजनिक स्थान, सड़कों और इधर-उधर कचरा नहीं फेंका जाएगा. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इस प्रकार लगेगा जुर्मानाबड़े नगर निगमछोटे नगर निगमनगर पालिका परिषद नगर पंचायत
ध्वस्तीकरण का मलबा सड़क के किनारे रखने पर3000250015001000
वाहन चलाते समय गंदगी करने व थूकने पर1000750500350
सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 500400300200
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750500400300
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर2000150012001000
पालतू जानवरों के खुले स्थान पर मल त्यागने पर500300200100
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर500300200100
नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल बहाने पर500300200100
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