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हाईकोर्ट ने डीएम गोंडा से तलब की रिपोर्ट, जानें पीएम से कैसे जुड़ा है मामला - डीएम गोंडा से रिपोर्ट तलब

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए आवंटनों में गड़बड़ी की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएम गोंडा से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

हाईकोर्ट
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Published : Nov 30, 2020, 10:02 PM IST

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए आवंटनों में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर जिलाधिकारी गोंडा से रिपोर्ट तलब की है. न्यायालय ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.

इस तहसील से जुड़ा है मामला

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने जनपद गोंडा निवासी सुनील कुमार पांडेय की याचिका पर पारित किया. याचिका में गोंडा के तरबगंज तहसील के ग्राम रंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत आवासों का आवंटन पात्रों को नहीं किया गया. कई आवास अपात्र लोगों को आवंटित कर दिए गए हैं.

याचिका में किया गया है ये भी दावा
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुछ आवास सामान्य आय वर्ग के लोगों को भी आवंटित किये गए हैं. राजनीतिक रसूख रखने वालों ने अपने चहेतों को आवास आवंटित करा दिए हैं. याची का कहना है कि मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है. साथ ही मामले को अगली सुनवाई के लिए दिसम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है.

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए आवंटनों में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर जिलाधिकारी गोंडा से रिपोर्ट तलब की है. न्यायालय ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.

इस तहसील से जुड़ा है मामला

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने जनपद गोंडा निवासी सुनील कुमार पांडेय की याचिका पर पारित किया. याचिका में गोंडा के तरबगंज तहसील के ग्राम रंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत आवासों का आवंटन पात्रों को नहीं किया गया. कई आवास अपात्र लोगों को आवंटित कर दिए गए हैं.

याचिका में किया गया है ये भी दावा
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुछ आवास सामान्य आय वर्ग के लोगों को भी आवंटित किये गए हैं. राजनीतिक रसूख रखने वालों ने अपने चहेतों को आवास आवंटित करा दिए हैं. याची का कहना है कि मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है. साथ ही मामले को अगली सुनवाई के लिए दिसम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है.

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