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फ्लाई ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी - चिनहट और मटियारी फ्लाई ओवर ब्रिज

लखनऊ के 3 फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट न लगने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने (Lucknow Bench of High Court) ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने नगर निगम लखनऊ (Lucknow Municipal Corporation) को फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश दिया है.

Lucknow Bench of High Court
हाईकोर्ट
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Published : Jul 8, 2021, 8:53 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने (Lucknow Bench of High Court) लखनऊ में अयोध्या रोड के तीन फ्लाई ओवरब्रिज पर अब तक स्ट्रीट लाइट न लगने पर सख्त रुख अख्तियार किया है. न्यायालय ने लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले कमता, चिनहट और मटियारी फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएं. अन्यथा लखनऊ नगर निगम आयुक्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने लोक न्यायार्थ संस्था के महासचिव विवेक मनीषी शुक्ला की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

इसे भी पढ़ें-धर्मांतरण मामलाः हाईकोर्ट ने खारिज की उमर गौतम की याचिका

वर्ष 2017 में दाखिल इस याचिका में अयोध्या रोड के इन तीनों फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की गई है. इसके साथ ही पॉलीटेक्निक फ्लाई ओवर ब्रिज के मरम्मत का आदेश देने की भी मांग की गई है.याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिवक्ता समिधा ने दलील दी कि उक्त फ्लाई ओवर ब्रिज को एनएचएआई ने बनवाया जरूर है लेकिन एग्रीमेंट में उसके द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाने की बात नहीं आई थी. समिधा ने दलील दी कि तीनों फ्लाई ओवर ब्रिज नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है. लिहाजा स्ट्रीट लाइट लगवाने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद पारित अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई के पूर्व यह हलफनामा दाखिल किया जाए कि उक्त फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं और वे काम भी कर रही हैं.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने (Lucknow Bench of High Court) लखनऊ में अयोध्या रोड के तीन फ्लाई ओवरब्रिज पर अब तक स्ट्रीट लाइट न लगने पर सख्त रुख अख्तियार किया है. न्यायालय ने लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले कमता, चिनहट और मटियारी फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएं. अन्यथा लखनऊ नगर निगम आयुक्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने लोक न्यायार्थ संस्था के महासचिव विवेक मनीषी शुक्ला की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

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वर्ष 2017 में दाखिल इस याचिका में अयोध्या रोड के इन तीनों फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की गई है. इसके साथ ही पॉलीटेक्निक फ्लाई ओवर ब्रिज के मरम्मत का आदेश देने की भी मांग की गई है.याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिवक्ता समिधा ने दलील दी कि उक्त फ्लाई ओवर ब्रिज को एनएचएआई ने बनवाया जरूर है लेकिन एग्रीमेंट में उसके द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाने की बात नहीं आई थी. समिधा ने दलील दी कि तीनों फ्लाई ओवर ब्रिज नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है. लिहाजा स्ट्रीट लाइट लगवाने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद पारित अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई के पूर्व यह हलफनामा दाखिल किया जाए कि उक्त फ्लाई ओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं और वे काम भी कर रही हैं.

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