लखनऊ: जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राजधानी लखनऊ में अवैध पार्किंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने इस मामले पर एलडीए और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है. इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख 26 नवम्बर तय की गई है. यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने जनहित याचिका पर दी है.
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम से शहर में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे प्रयास के बारे में जानकारी मांगी है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि तय की है. साथ ही अग्रिम तिथि पर एलडीए और नगर निगम के अधिवक्ताओं को निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है. याचिका में अमीनाबाद और कैसरबाग समेत पुराने लखनऊ में अवैध पार्किंग की वजह से होने वाले जाम के मुद्दे को उठाया गया है. याची अम्बुज वाजपेई का कहना है कि इन इलाकों में जगह-जगह पार्किंग की वजह से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है और भारी जाम की समस्या यहां लगातार बनी रहती है.