लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए ही किया जाए, न कि गन्ना क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए उसका उपयोग हो. न्यायालय ने इस सम्बंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए थे.
न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2014 के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया.
याचिका में कहा गया था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इसका प्रयेाग क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए किया जा रहा है. यह सरासर मोटर नियमावली में विहित नियमों का उल्लंघन है. याची ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी वर्ष 2014 में इस सम्बंध में निर्देश दिये थे, लेकिन आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है.
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