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केवल कृषि कार्यों में ही किया जाए ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल: हाईकोर्ट - हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए हो, न कि गन्ना क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए. हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया है.

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ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ने की ढुलाई पर सख्त हुआ हाईकोर्ट.
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Published : Feb 11, 2020, 3:23 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए ही किया जाए, न कि गन्ना क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए उसका उपयोग हो. न्यायालय ने इस सम्बंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए थे.

न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2014 के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया.

याचिका में कहा गया था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इसका प्रयेाग क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए किया जा रहा है. यह सरासर मोटर नियमावली में विहित नियमों का उल्लंघन है. याची ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी वर्ष 2014 में इस सम्बंध में निर्देश दिये थे, लेकिन आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: अयोध्या के सम्पूर्ण विकास के लिए तीर्थ विकास परिषद का होगा गठन : सीएम योगी

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए ही किया जाए, न कि गन्ना क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए उसका उपयोग हो. न्यायालय ने इस सम्बंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए थे.

न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2014 के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया.

याचिका में कहा गया था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इसका प्रयेाग क्रय केंद्रों से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए किया जा रहा है. यह सरासर मोटर नियमावली में विहित नियमों का उल्लंघन है. याची ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी वर्ष 2014 में इस सम्बंध में निर्देश दिये थे, लेकिन आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है.

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ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा मिलों तक गन्ना ढोने पर हाईकोर्ट सख्त
रोक लगाना सुनिश्चित करने के परिवहन विभाग को आदेश
विधि संवाददाता
लखनऊ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि ट्रैक्टर-ट्राली का प्रयोग मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए ही किया जाए, न कि गन्ना क्रय केंद्रो से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए उसका उपयोग हो। न्यायलाय ने इस सम्बंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किये थे, न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2014 के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा
   यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने प्रकाश सिंह की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। याचिका में कहा गया था कि ट्रैक्टर-ट्राली का प्रयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया जा सकता लेकिन अक्सर इसका प्रयेाग क्रय केंद्रो से मिलों तक गन्ने की ढुलाई के लिए किया जा रहा है। कहा गया कि यह सरासर मोटर नियमावली में विहित नियमों का उल्लंघन है। याची ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी वर्ष 2014 में इस सम्बंध में निर्देश दिये थे लेकिन आदेश का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। 

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Chandan Srivastava
9935571970
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