ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के कोटेदार के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश

सरकारी राशन में अनियमितता के आरोप में आजमगढ़ जिले के कोटेदार के खिलाफ जांच की गई. अनियमितता मिलने पर उसका लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

आजमगढ़ जिले के पसिका गांव का मामला.
author img

By

Published : Mar 6, 2019, 11:15 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के पसिका गांव में सरकारी राशन वितरण करने वाले कोटेदार के खिलाफ अनियमितता बरतने के आरोप में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य आयोग की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी को एक माह में कार्रवाई करने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके एस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शिव कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य खाद्य आयोग की 6 जून 2018 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए.

etv bharat
हाईकोर्ट ने दिए आजमगढ़ जिले के कोटेदार के खिलाफ जांच के आदेश.

याची शिव कुमार मिश्र का कहना है कि आजमगढ़ के पसिका गांव में सरकारी राशन वितरण करने वाले कोटेदार के खिलाफ शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने जांच की. यही नहीं जांच के दौरान सरकारी राशन में अनियमितता बरतने के आरोप में कोटेदार का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

undefined

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले के पसिका गांव में सरकारी राशन वितरण करने वाले कोटेदार के खिलाफ अनियमितता बरतने के आरोप में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य आयोग की जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी को एक माह में कार्रवाई करने को कहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके एस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने शिव कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य खाद्य आयोग की 6 जून 2018 की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए.

etv bharat
हाईकोर्ट ने दिए आजमगढ़ जिले के कोटेदार के खिलाफ जांच के आदेश.

याची शिव कुमार मिश्र का कहना है कि आजमगढ़ के पसिका गांव में सरकारी राशन वितरण करने वाले कोटेदार के खिलाफ शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने जांच की. यही नहीं जांच के दौरान सरकारी राशन में अनियमितता बरतने के आरोप में कोटेदार का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

undefined
Intro:Body:

news highcourt


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.