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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास, अपहरण करने के बाद कर दिया था मर्डर

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 3, 2024, 10:18 PM IST

अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों ने मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को घर से अपहरण कर उसे मारपीट कर करंट लगाकर छत से गिराकर हत्या कर दी थी.

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लखनऊ : मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को घर से अपहरण कर उसे मारने पीटने एवं करंट लगाकर छत से गिराकर हत्या करने के आरोपी विजय सिंह यादव व आदित्य कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ कुल 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.


अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता राधेश्याम मौर्य द्वारा थाना हुसैनगंज में 17 अप्रैल 2013 को दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा था कि आरोपी विजय यादव एवं अमर यादव के अलावा उसके तीन साथियों ने घर में घुसकर वादी के पुत्र अविनाश का अपहरण कर ले गए. कहा गया है कि जब आरोपी अविनाश का अपहरण करके ले जा रहे थे तब उसकी बहन अनीता ने विरोध किया था. जिस पर आरोपियों ने कहा था कि अविनाश ने उसका मोबाइल फोन चुरा लिया है. यह कहते हुए अनीता को धक्का देकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर अपने घर ले गए. अदालत को बताया गया कि घर ले जाकर अविनाश को बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा उसे बिजली का करंट लगाने के बाद मकान की तीसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया.


अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपियों ने अपने बचाव में एक्सीडेंट का मामला बताकर अविनाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. यह भी बताया गया कि सिविल अस्पताल में हालत खराब होने के कारण उसे ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. जहां पर उसकी मृत्यु हो गई. अदालत ने कैनाल कॉलोनी निवासी विजय सिंह यादव एवं नई बस्ती निवासी आदित्य कुमार को हत्या एवं अपहरण के आरोप में अलग-अलग सजा सुनाई है.

लखनऊ : मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को घर से अपहरण कर उसे मारने पीटने एवं करंट लगाकर छत से गिराकर हत्या करने के आरोपी विजय सिंह यादव व आदित्य कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ कुल 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.


अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता राधेश्याम मौर्य द्वारा थाना हुसैनगंज में 17 अप्रैल 2013 को दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा था कि आरोपी विजय यादव एवं अमर यादव के अलावा उसके तीन साथियों ने घर में घुसकर वादी के पुत्र अविनाश का अपहरण कर ले गए. कहा गया है कि जब आरोपी अविनाश का अपहरण करके ले जा रहे थे तब उसकी बहन अनीता ने विरोध किया था. जिस पर आरोपियों ने कहा था कि अविनाश ने उसका मोबाइल फोन चुरा लिया है. यह कहते हुए अनीता को धक्का देकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर अपने घर ले गए. अदालत को बताया गया कि घर ले जाकर अविनाश को बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा उसे बिजली का करंट लगाने के बाद मकान की तीसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया.


अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपियों ने अपने बचाव में एक्सीडेंट का मामला बताकर अविनाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. यह भी बताया गया कि सिविल अस्पताल में हालत खराब होने के कारण उसे ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. जहां पर उसकी मृत्यु हो गई. अदालत ने कैनाल कॉलोनी निवासी विजय सिंह यादव एवं नई बस्ती निवासी आदित्य कुमार को हत्या एवं अपहरण के आरोप में अलग-अलग सजा सुनाई है.


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