लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक फैसला में कहा है कि फरार और घोषित अपराधियों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने फैजाबाद रोड पर स्थित होटल ग्रैंड ओरियन की तीसरी मंजिल से गिरकर एक बच्चे की हुई मौत के मामले में अभियुक्त को सत्र न्यायालय से मिले अग्रिम जमानत के आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है.
अंकुर मिश्रा की याचिका पर दिया गया निर्णय
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अंकुर मिश्रा की याचिका पर दिया. याची का कहना था कि 21 दिसम्बर 2018 को वह पत्नी और बच्चों के साथ होटल ग्रैंड ओरियन में एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने गया था, जहां तीसरी मंजिल की टूटी हुई रेलिंग से गिरकर याचिकाकर्ता के 11 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में याची ने होटल मालिक और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर लिखाई. बाद में पुलिस की संतोषजनक कार्रवाई न किये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के समक्ष प्रार्थना पत्र भी दिया.
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मजिस्ट्रेट ने जारी किया किया था गैर जमानती वारंट का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के खिलाफ समय-समय पर न सिर्फ गैर जमानती वारंट, फरारी की उद्घोषणा और कुर्की के आदेश जारी किया था, बल्कि पुलिस उच्चाधिकारियों को कई पत्र लिखकर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने को कहा. इन सबके बावजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. उधर अभियुक्त के फरार होने के बावजूद 9 अगस्त को सत्र न्यायालय द्वारा उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया.
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अभियुक्त ट्रायल के लिए कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे
कोर्ट ने शीर्ष अदालत के विभिन्न निर्णयों को उद्धत करते हुए कहा कि फरार और घोषित अपराधियों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को नहीं मंजूर किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के विरुद्ध 10 जनवरी 2019 को ही न सिर्फ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, बल्कि उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा और कुर्की का आदेश भी हो चुका था. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विवेचनाधिकारी की भूमिका और उसके सहभागिता पर तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, यह उसके आचरण से ही स्पष्ट हो जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने मामले के इन पहलुओं पर गौर किये बगैर अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने पाया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे.