लखनऊ: नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के लिए एक अभियुक्त शादाब खान उर्फ रोहन राठौर उर्फ फरहान की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूर कर ली है. न्यायालय ने पाया कि धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई रकम पीड़ित को वापस कर दी गई है. मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत मंजूर कर ली है.
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आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की एकल पीठ ने अभियुक्त की जमानत याचिका पर पारित किया. मामले की एफआईआर लखनऊ के महानगर थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 34 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज करवाई की गई थी. अभियुक्त पर आरोप है कि उसने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित को नौकरी दिलाने के नाम पर शाइन डॉट कॉम नाम से एक झूठा लिंक भेजा. उक्त लिंक पर क्लिक करने पर बारी-बारी करके लगभग एक लाख रुपये पीड़ित के खाते से निकल गए.
अभियुक्त अपने साथियों के साथ गाजियाबाद में एक कॉल सेंटर चलाता है, जिसमें लोगों के साथ इस प्रकार की ऑनलाइन ठगी की जाती है. हालांकि, न्यायालय ने यह भी पाया कि ठगी की गई एक लाख रुपये की रकम पीड़ित को वापस कर दी गई है. इसके साथ ही मामले के एक अभियुक्त को रकम वापस किए जाने के आधार पर ही जमानत दी जा चुकी है. अभियुक्त अक्टूबर 2020 से ही जेल में है. न्यायालय ने इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.