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लखनऊ: सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस - यूपी न्यूज

सिंचाई विभाग से जुड़े एक पेंशन मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि टी. वेंकटेश स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल कर बताएं कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए.

लखनऊ हाईकोर्ट
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Published : Mar 26, 2019, 9:11 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव, सिंचाई टी. वेंकटेश को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि टी. वेंकटेश स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल कर बताएं कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मातृ प्रसाद श्रीवास्तव और एक अन्य की ओर से दाखिल अवमनाना याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचियों के पेंशन मामले में तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश प्रमुख सचिव को दिया था.

उक्त आदेश 30 मार्च 2018 को पारित किया गया था. लगभग एक साल का समय बीतने जा रहा है लेकिन प्रमुख सचिव ने अब तक उनके पेंशन मामलों पर निर्णय नहीं लिया. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव, सिंचाई टी. वेंकटेश को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि टी. वेंकटेश स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल कर बताएं कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मातृ प्रसाद श्रीवास्तव और एक अन्य की ओर से दाखिल अवमनाना याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचियों के पेंशन मामले में तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश प्रमुख सचिव को दिया था.

उक्त आदेश 30 मार्च 2018 को पारित किया गया था. लगभग एक साल का समय बीतने जा रहा है लेकिन प्रमुख सचिव ने अब तक उनके पेंशन मामलों पर निर्णय नहीं लिया. न्यायालय ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.


प्रमुख सचिव, सिंचाई को भी अवमानना का नोटिस
विधि संवाददाता
लखनऊ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव, सिंचाई टी. वेंकटेश को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि टी. वेंकटेश स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल कर बताएं कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए क्यों न दंडित किया जाए
    यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मात्रि प्रसाद श्रीवास्तव व एक अन्य की ओर से दाखिल अवमनाना याचिका पर दिया
याचिका में कहा गया है कि दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचियों के पेंशन मामले में तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश प्रमुख सचिव को दिया था उक्त आदेश 30 मार्च 2018 को पारित किया गया था लगभग एक साल का समय बीतने जा रहा है लेकिन प्रमुख सचिव ने अब तक उनके पेंशन मामलों पर निर्णय नहीं लिया न्यायालय ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए, मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि नियत की है    

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Chandan Srivastava
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