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असिस्टेंट मैनेजरों को सेवा से हटाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, दो हफ्ते में मांगा जवाब - हाईकोर्ट ने हुआ सख्त

25 असिस्टेंट मैनेजरों को सेवा से हटाए जाने के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए दो सप्ताह में यूपी सरकार और कोऑपरेटिव विभाग से जवाब मांगा है. बता दें कि याचियों को सात जून को सेवा से हटा दिया गया था.

लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Jun 25, 2019, 7:43 AM IST


लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और कोऑपरेटिव विभाग को 25 असिस्टेंट मैनेजरों को सेवा से हटाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अवकाशकालीन पीठ ने मनीष कुमार सहित 25 अस्सिस्टेंट मैनेजरों की याचिका पर पारित किया. याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें हटाने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. याचियों को गत 7 जून को सेवा से हटाया गया है.

वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि 8 जुलाई तक याचीगणों को जवाब की कॉपी दे दी जाए, अन्यथा 15 जुलाई को केस से जुड़े सारे रिकार्ड्स पेश किए जाए.


लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और कोऑपरेटिव विभाग को 25 असिस्टेंट मैनेजरों को सेवा से हटाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अवकाशकालीन पीठ ने मनीष कुमार सहित 25 अस्सिस्टेंट मैनेजरों की याचिका पर पारित किया. याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें हटाने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. याचियों को गत 7 जून को सेवा से हटाया गया है.

वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि 8 जुलाई तक याचीगणों को जवाब की कॉपी दे दी जाए, अन्यथा 15 जुलाई को केस से जुड़े सारे रिकार्ड्स पेश किए जाए.


लखनऊ : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार वा कोऑपरेटिव विभाग को 25 असिस्टेंट मैनेजरों को सेवा से हटाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अवकाशकालीन पीठ ने मनीष कुमार सहित 25 अस्सिस्टेंट मैनेजरों की याचिका पर पारित किया।
याचियों की ओर से तर्क दिया कि उन्हें हटाने से पहले सुनवाई का मौका नही दिया गया । याचियों को गत 7 जून को सेवा से हटाया गया है। 
वही सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि 8 जुलाई तक याचीगणों को जवाब की कॉपी दे दी जाए अन्यथा 15 जुलाई को केस से जुड़े सारे रिकार्ड्स पेश किए जाए।

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