ETV Bharat / state

छह साल में भी नहीं पूरा हुआ रायबरेली रिंग रोड का काम, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली रिंग रोड का काम अब तक पूरा न होने पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद न्यायालय ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिवक्ता को यह निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने का आदेश दिया कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ रिंग रोड का काम अब तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाया. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
author img

By

Published : Jul 9, 2021, 10:57 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली रिंग रोड का काम अब तक पूरा न होने पर सख्त नाराजगी जताई है. न्यायालय ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से इस सम्बंध में जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह में होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि रायबरेली में रिंग रोड का काम छह वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है. इस पर न्यायालय ने सड़क पर्वहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिवक्ता को यह निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने का आदेश दिया कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ रिंग रोड का काम अब तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाया.

न्यायालय ने मंत्रालय के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर यह भी बताने को कहा है कि रिंग रोड का काम पूरा होने में क्या समस्या आ रही है. याचिका में रायबरेली व प्रयागराज के बीच की सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया गया है. सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि इसी विषय पर वर्ष 2013 की एक जनहित याचिका विचाराधीन है. न्यायालय ने उक्त याचिका को भी वर्तमान याचिका के साथ पेश करने के आदेश दिए हैं.


लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली रिंग रोड का काम अब तक पूरा न होने पर सख्त नाराजगी जताई है. न्यायालय ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से इस सम्बंध में जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह में होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि रायबरेली में रिंग रोड का काम छह वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है. इस पर न्यायालय ने सड़क पर्वहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिवक्ता को यह निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने का आदेश दिया कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ रिंग रोड का काम अब तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाया.

न्यायालय ने मंत्रालय के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर यह भी बताने को कहा है कि रिंग रोड का काम पूरा होने में क्या समस्या आ रही है. याचिका में रायबरेली व प्रयागराज के बीच की सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया गया है. सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि इसी विषय पर वर्ष 2013 की एक जनहित याचिका विचाराधीन है. न्यायालय ने उक्त याचिका को भी वर्तमान याचिका के साथ पेश करने के आदेश दिए हैं.


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.