लखनऊ: डिफेंस एक्स्पो के लिए 64 हजार पेड़ काटे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की गई है. मामले की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को 24 घंटे में निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है. मामले की अग्रिम सुनवाई मंगलवार को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर दिया.
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याचिका में कहा गया है कि डिफेंस एक्स्पो के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हनुमान सेतु से निशातगंज पुल के बीच, गोमती नदी के किनारे के 64 हजार पेड़ों को काटने जा रही है. याची की ओर से अपने दलील के समर्थन में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है. याची की दलील है कि राजधानी में पहले से पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम पर है, ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ काटा जाना लोगों के जीवन से खिलवाड़ की तरह है. याचिका में पेड़ों को काटने से रोकने और डिफेंस एक्स्पो को किसी अन्यत्र जगह कराए जाने के परमादेश देने की मांग की गई है.