लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में नियुक्त किए गए, दस सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर, राज्य सरकार का पक्ष पूछा है. वहीं न्यायालय ने याचिका में पक्षकारों के सम्बंध में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति, याची को दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अवस्थी और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता एमएन राय की एक याचिका पर पारित किया. याची की दलील है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से सम्बंधित अधिसूचना कानूनी प्रावधानों के अनुकूल नहीं है.
लिहाजा इसे रद्द किया जाना चाहिए. याची ने आरोप लगाया गया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पूरी तरह से मनमानी की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दस दिनों का समय सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए, दिये जाने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. मामले की अग्रिम सुनवाई दस दिनों पश्चात होगी.