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शहीद पथ एयरपोर्ट एलिवेटेड फ्लाईओवर का मामला : DM सहित कई अधिकारियों को दोबारा हाजिर होने का आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एलिविटेड फ्लाईओवर मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जिलाधिकारी लखनऊ, एलडीए वीसी और सचिव पीडब्लूडी को दोबारा हाजिर होने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Nov 16, 2021, 9:35 PM IST

लखनऊ : अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जिलाधिकारी लखनऊ, एलडीए वीसी और सचिव पीडब्लूडी को अगली सुनवाई पर पुन: हाजिर होने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका पर पारित किया. दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और एलडीए के अधिवक्ताओं ने कुछ और समय दिए जाने की मांग की. कहा गया कि मामले में जिन लोगों के प्लॉट लिए जाने हैं, उन्हें मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया चल रही है. इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई पर अधिकारियों को पुनः हाजिर होने का आदेश दिया.


उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में एलडीए की ओर से जानकारी दी गई थी कि फ्लाईओवर के रास्ते में जो 14 लोगों के प्राईवेट प्लॉट आ रहे हैं, उनमें से एक का आवंटन निरस्त किया जा चुका है. जबकि चार लोगों को दूसरी जगह समायोजित किया जा चुका है. चार ने यह रजामंदी दी है कि उनके भूखंडों का जितना हिस्सा फ्लाईओवर के निर्माण में आ रहा है, उसे अधिग्रहित कर लिया जाए, शेष को छोड़ दिया जाए.

इसे भी पढ़ें - बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने कहा- छोटे बच्चे ऐसी घटनाओं के कारण आजादी नहीं पा रहे

लखनऊ : अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जिलाधिकारी लखनऊ, एलडीए वीसी और सचिव पीडब्लूडी को अगली सुनवाई पर पुन: हाजिर होने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका पर पारित किया. दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और एलडीए के अधिवक्ताओं ने कुछ और समय दिए जाने की मांग की. कहा गया कि मामले में जिन लोगों के प्लॉट लिए जाने हैं, उन्हें मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया चल रही है. इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई पर अधिकारियों को पुनः हाजिर होने का आदेश दिया.


उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में एलडीए की ओर से जानकारी दी गई थी कि फ्लाईओवर के रास्ते में जो 14 लोगों के प्राईवेट प्लॉट आ रहे हैं, उनमें से एक का आवंटन निरस्त किया जा चुका है. जबकि चार लोगों को दूसरी जगह समायोजित किया जा चुका है. चार ने यह रजामंदी दी है कि उनके भूखंडों का जितना हिस्सा फ्लाईओवर के निर्माण में आ रहा है, उसे अधिग्रहित कर लिया जाए, शेष को छोड़ दिया जाए.

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