लखनऊ : हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली 9 कंपनियों को यूपी एसटीएफ ने धारा 91 CrPC का नोटिस भेजा है. नोटिस भेज कर एजेंसी ने सभी कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों को एसटीएफ कार्यालय आकर सात दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है. बता दें, 17 नवंबर को हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अगले दिन योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी थी.
एसटीएफ के सवाल : यूपी एसटीएफ ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के मामले में अपनी जांच तेज कर दी है. मंगलवार को एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली नौ कंपनियों को नोटिस भेज दी है. नोटिस के जरिए एसटीएफ ने कंपनियों से 11 बिंदुओं पर जवाब तलब किए हैं.
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लाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध : दरअसल, बाजारों में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री को लेकर 17 नवंबर को बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और व्यापारी शैलेंद्र कुमार शर्मा की तहरीर पर राजधानी के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर दर्ज होते ही योगी सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. जिसके बाद राज्य भर में खाद्य विभाग ने छापेमारी की थी. योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी थी.
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