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यूपीपीसीएल में उपभोक्ताओं के लिए किया ग्रीन इनर्जी टैरिफ का प्रावधान - यूपी पावर कारपोरेशन

यूपीपीसीएल ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन इनर्जी टैरिफ ( Green Energy Tariff for Electricity Consumers) का प्रावधान किया गया है. यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

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Published : May 24, 2023, 12:05 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पावर कारपोरशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन इनर्जी टैरिफ (Green Energy Tariff for Electricity Consumers) का प्रावधान कर दिया है. इस प्रावधान से ग्रीन इनर्जी लेने वाले उपभोक्ताओं को ग्रीन इनर्जी टैरिफ अनुमन्य होगा और उनके बिल में यह अलग से दिखाई देगा.

यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया कि हरित ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतो से प्राप्त ऊर्जा है. हरित ऊर्जा का उत्पादन वायुमण्डल में जहरीली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे पर्यावरण ठीक रहता है. इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैर्व इंधन और पन बिजली ऊर्जा षामिल है. भारतीय स्टेट बैंक एवं एयरपोर्ट एथारिटी आफ इण्डिया ने राजधानी में ग्रीन इनर्जी टैरिफ के लिए आवेदन किया है.

इस व्यवस्था से इन संस्था को ग्रीन इनर्जी का सार्टीफिकेट प्राप्त हो जाएगा. पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. पावर कारपोरेशन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रीन इनर्जी के लिए उपभोक्ता की तरफ से आवेदन किये जाने पर ग्रीन इनर्जी टैरिफ दिया जाना सुनिश्चित करें. ग्रीन इनर्जी टैरिफ के क्रियान्वयन के लिए उपभोक्ता ग्रीन इनर्जी टैरिफ का आवेदन सम्बन्घित विद्युत वितरण खण्ड के अधिषासी अभियन्ता (वितरण) को करेगा. घेरलू बत्ती-पंखा और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू नहीं है.

उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियन्ता की तरफ से उपभोक्ता से ग्रीन इनर्जी टैरिफ का अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर इसका विवरण बिलिंग सिस्टम में अंकित किया जाएगा, जिसके लिए बिलिंग सिस्टम में ग्रीन इनर्जी टैरिफ के फ्लैगिंग का प्राविधान किया जा रहा है. बिलिंग सिस्टम में इसका प्राविधान होने के बाद उपभोक्ता को निर्गत होने वाले बिल/रसीद में ग्रीन इनर्जी टैरिफ अलग से शो होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पावर कारपोरशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन इनर्जी टैरिफ (Green Energy Tariff for Electricity Consumers) का प्रावधान कर दिया है. इस प्रावधान से ग्रीन इनर्जी लेने वाले उपभोक्ताओं को ग्रीन इनर्जी टैरिफ अनुमन्य होगा और उनके बिल में यह अलग से दिखाई देगा.

यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया कि हरित ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतो से प्राप्त ऊर्जा है. हरित ऊर्जा का उत्पादन वायुमण्डल में जहरीली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे पर्यावरण ठीक रहता है. इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैर्व इंधन और पन बिजली ऊर्जा षामिल है. भारतीय स्टेट बैंक एवं एयरपोर्ट एथारिटी आफ इण्डिया ने राजधानी में ग्रीन इनर्जी टैरिफ के लिए आवेदन किया है.

इस व्यवस्था से इन संस्था को ग्रीन इनर्जी का सार्टीफिकेट प्राप्त हो जाएगा. पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. पावर कारपोरेशन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रीन इनर्जी के लिए उपभोक्ता की तरफ से आवेदन किये जाने पर ग्रीन इनर्जी टैरिफ दिया जाना सुनिश्चित करें. ग्रीन इनर्जी टैरिफ के क्रियान्वयन के लिए उपभोक्ता ग्रीन इनर्जी टैरिफ का आवेदन सम्बन्घित विद्युत वितरण खण्ड के अधिषासी अभियन्ता (वितरण) को करेगा. घेरलू बत्ती-पंखा और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू नहीं है.

उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियन्ता की तरफ से उपभोक्ता से ग्रीन इनर्जी टैरिफ का अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर इसका विवरण बिलिंग सिस्टम में अंकित किया जाएगा, जिसके लिए बिलिंग सिस्टम में ग्रीन इनर्जी टैरिफ के फ्लैगिंग का प्राविधान किया जा रहा है. बिलिंग सिस्टम में इसका प्राविधान होने के बाद उपभोक्ता को निर्गत होने वाले बिल/रसीद में ग्रीन इनर्जी टैरिफ अलग से शो होगा.

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