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ग्राम पंचायत अधिकारियों को नहीं मिलेगा मोटर साइकिल भत्ता, तत्काल प्रभाव से लगी रोक

पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को मिलने वाले मोटरसाइकिल भत्ते पर रोक लगा दी है. पंचायती राज निदेशक का कहना है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

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ग्राम पंचायत अधिकारियों को नहीं मिलेगा मोटर साइकिल भत्ता.
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Published : Dec 24, 2019, 7:58 PM IST

लखनऊ: देश के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को कई सालों से दिए जा रहे मोटरसाइकिल भत्ते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दिसंबर से वेतन में मोटरसाइकिल भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा. मोटरसाइकिल भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को करीब 700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है.

ग्राम पंचायत अधिकारियों को नहीं मिलेगा मोटर साइकिल भत्ता.

पहले 100 रुपये मिलता था भत्ता

  • मोटर साइकिल भत्ते के बंद होने से करीब 8 हजार से अधिक कर्मचारियों को झटका लगा है.
  • इस फैसले से ग्राम पंचायत अधिकारियों में बेहद नाराजगी है.
  • ग्राम पंचायत अधिकारियों को पहले साईकल भत्ते के रूप में 100 रुपये का भुगतान किया जाता था.
  • 2014 में साईकल की जगह 700 रुपये मोटर साइकिल भत्ता देने का आदेश जारी किया था.
  • वर्तमान में निदेशक पंचायती राज डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने 13 दिसंबर को नया आदेश जारी किया.

इस आदेश में कहा गया कि वित्त विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार वाहन भत्ते संबंधी नियम के अंतर्गत विभाग का ग्राम पंचायत अधिकारी इसमें शामिल नहीं है. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को वित्त विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है.
- डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, पंचायतीराज निदेशक

यह भी पढ़ें- राहुल और प्रियंका गांधी को प्रशासन ने शहर पहुंचने से पहले लौटाया

लखनऊ: देश के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को कई सालों से दिए जा रहे मोटरसाइकिल भत्ते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दिसंबर से वेतन में मोटरसाइकिल भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा. मोटरसाइकिल भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को करीब 700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है.

ग्राम पंचायत अधिकारियों को नहीं मिलेगा मोटर साइकिल भत्ता.

पहले 100 रुपये मिलता था भत्ता

  • मोटर साइकिल भत्ते के बंद होने से करीब 8 हजार से अधिक कर्मचारियों को झटका लगा है.
  • इस फैसले से ग्राम पंचायत अधिकारियों में बेहद नाराजगी है.
  • ग्राम पंचायत अधिकारियों को पहले साईकल भत्ते के रूप में 100 रुपये का भुगतान किया जाता था.
  • 2014 में साईकल की जगह 700 रुपये मोटर साइकिल भत्ता देने का आदेश जारी किया था.
  • वर्तमान में निदेशक पंचायती राज डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने 13 दिसंबर को नया आदेश जारी किया.

इस आदेश में कहा गया कि वित्त विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार वाहन भत्ते संबंधी नियम के अंतर्गत विभाग का ग्राम पंचायत अधिकारी इसमें शामिल नहीं है. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को वित्त विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है.
- डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, पंचायतीराज निदेशक

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Intro:लखनऊ। प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को कई सालों से दिए जा रहे मोटरसाइकिल भत्ते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

रोक लगाने से दिसंबर के वेतन से मोटरसाइकिल भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें मोटरसाइकिल भत्ते के तौर पर कर्मचारियों को करीब ₹700 का भुगतान किया जा रहा है।


Body:लगा तगड़ा झटका

मोटर साइकिल भत्ते के बंद होने से करीब 8 हज़ार से अधिक कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। वहीं इस फैसले से ग्राम पंचायत अधिकारियों में बेहद नाराजगी है।

पहले मिलता था 100 रुपये

ग्राम पंचायत अधिकारियों को पहले साईकल भत्ते के रूप में 100 रुपये का भुगतान किया जाता था। बाद में इसे बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया था।

निदेशक पंचायती राज ने जारी किया नया आदेश

वर्तमान में निदेशक पंचायती राज डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने 13 दिसंबर को नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि वित्त विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार वाहन भत्ते संबंधी नियम के अंतर्गत विभाग का ग्राम पंचायत अधिकारी इसमें शामिल नहीं है।

समस्त जिला पंचायत को भेजा गया आदेश

पंचायतीराज निदेशक ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को वित्त विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है।


Conclusion:निदेशक पंचायती राज के आदेश के बाद करीब 8 हज़ार कर्मचारियों को झटका लगा है। बता दें कि 2014 में साईकल की जगह मोटर साइकिल भत्ता देने का आदेश हुआ था।

अनुराग मिश्र

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