लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रोत्साहन नीति लेकर आ रही है. प्रदेश की पर्यटन नीति-2022 में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हेरिटेज पर्यटन इकाइयों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी एवं छूट के प्राविधान (Exemption to hospital in tourism sector) किये गये हैं. यह जानकारी प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (Cultural and Tourism Minister Jaiveer Singh) ने दी.
इसके तहत पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी से छूट, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क पर निःशुल्क आबकारी लाइसेंस शुल्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सुविधाएं मौजा कराने का निर्णय लिया है. सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कि प्रदेश के पंजीकृत हेरिटेज स्थलों के मूलभूत संरचना में बिना कोई बदलाव किए संरक्षण, रेनोवेशन व रेट्रोफिटिंग आदि कामों के लिए लगने वाले बजट का 25 प्रतिशत व अधिकतम 05 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर सरकार प्रदान की जायेगी.
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले हेरिटेज होटलों के परिसर में बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. देवी सिंह ने बताया कि इसके अलावा एयरटेल इकाई के रिनोवेशन के लिए बिना बदलाव किए होने वाले कामों के लिए 5 करोड़ तक अधिकतम लोन 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 5% ब्याज लेगी.
इसके अलावा हेरिटेज होटल की स्थापना और विस्तार के लिए सम्पूर्ण स्टैम्प ड्यूटी पर्यटन विभाग द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. उन्होंने बताया कि पर्यटन नीति में भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर परिवर्तन निःशुल्क किये जाने का प्राविधान किया गया है.
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