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लोकबंधु अस्पताल के नवीन ब्लड बैंक के लिए शासन से मिली मदद

प्रदेश सरकार ने लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय (Lokbandhu Rajnarayan Combined Hospital) लखनऊ में नवीन रक्तकोश (ब्लड बैंक) की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं साज-सज्जा के लिए 01 करोड़ 13 लाख 56 हजार 360 रुपए की स्वीकृति दी है.

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Published : Nov 17, 2022, 11:59 AM IST

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय (Lokbandhu Rajnarayan Combined Hospital) लखनऊ में नवीन रक्तकोश (ब्लड बैंक) की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं साज-सज्जा के लिए 01 करोड़ 13 लाख 56 हजार 360 रुपए की स्वीकृति दी है. इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

जारी शासनादेश में कहा गया है कि 02 लाख रुपए प्रति उपकरण से कम के उपकरणों का क्रय परिधि गत अधिकारियों और 02 लाख रुपए से अधिक के उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से किया जाना सुनिश्चित किया जाए. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए. शासनादेश में यह भी कहा गया है कि उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनके रखने के लिए पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन के लिए दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं.

आदेश में यह भी कहा गया है कि ब्लड बैंक की स्थापना के लिए जारी की गई धनराशि से क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता का संपूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा. उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाने के बाद ही आवश्यकता अनुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जाएगा. आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किए गए मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

यह भी पढ़ें : व्हाट्सएप, ई-मेल व ड्राॅप बाॅक्स के जरिये दे सकेंगे अपने सुझाव, एलडीए संवारेगा लखनऊ

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय (Lokbandhu Rajnarayan Combined Hospital) लखनऊ में नवीन रक्तकोश (ब्लड बैंक) की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं साज-सज्जा के लिए 01 करोड़ 13 लाख 56 हजार 360 रुपए की स्वीकृति दी है. इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

जारी शासनादेश में कहा गया है कि 02 लाख रुपए प्रति उपकरण से कम के उपकरणों का क्रय परिधि गत अधिकारियों और 02 लाख रुपए से अधिक के उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से किया जाना सुनिश्चित किया जाए. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए. शासनादेश में यह भी कहा गया है कि उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनके रखने के लिए पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन के लिए दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं.

आदेश में यह भी कहा गया है कि ब्लड बैंक की स्थापना के लिए जारी की गई धनराशि से क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता का संपूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा. उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाने के बाद ही आवश्यकता अनुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जाएगा. आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किए गए मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

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