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गाजीपुर: अब मुख्तार अंसारी के इस करीबी पर कसा शिकंजा, चल सकता है बुलडोजर

गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के करीबी आजम कादरी के शम्मे हुसैनी मेडिकल कॉलेज पर कभी भी जिला प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है. शुक्रवार को डीएम कोर्ट मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया.

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Published : Oct 24, 2020, 12:55 AM IST

शम्मे हुसैनी मेडिकल कॉलेज
शम्मे हुसैनी मेडिकल कॉलेज

गाजीपुर: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब प्रशासन मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी आजम कादरी के मेडिकल कॉलेज पर एक्शन के मूड में नजर आ रहा है. शहर कोतवाली क्षेत्र के हमीद सेतु के पास व गंगा के किनारे बनाए गए शम्मे हुसैनी मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर पर जिला प्रशासन का बुल्डोजर कभी भी चल सकता है, क्योंकि अब डीएम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी है.

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल संचालक द्वारा मेडिकल कॉलेज न गिराए जाने को लेकर डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. अपील को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बीते 8 अक्टूबर को एक सप्ताह का समय दिया था, जिसके अंतर्गत शम्मे हुसैनी अस्पताल के संचालक को खुद ही निर्माण को ध्वस्त किया जाना था.

एसडीएम सदर प्रभास कुमार के फैसले के खिलाफ मेडिकल कॉलेज संचालक हाईकोर्ट गए. कोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर 10 दिनों के लिए रोक लगाते हुए जिलाधिकारी के यहां अपील दाखिल करने का आदेश दिया, जिसकी सुनवाई गुरुवार को होनी थी, जो पूरी नहीं हो सकी. शुक्रवार को दोबारा मामले की सुनवाई हुई, जिसमें डीएम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया.

बता दें कि मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर के निर्माण में एनजीटी के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं. एनजीटी के मुताबिक गंगा के 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता है, जिसको लेकर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र यानी गाजीपुर मास्टर प्लान से मामला चल रहा था. मास्टर प्लान के मुताबिक उक्त स्थान का कोई कामर्शियल उपयोग नहीं हो सकता. बावजूद इसके मानक को ताख पर रखकर भारी भरकम अस्पताल बना दिया गया. अब अपील खारिज होने के बाद इस मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर पर जिला प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है.

गाजीपुर: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब प्रशासन मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी आजम कादरी के मेडिकल कॉलेज पर एक्शन के मूड में नजर आ रहा है. शहर कोतवाली क्षेत्र के हमीद सेतु के पास व गंगा के किनारे बनाए गए शम्मे हुसैनी मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर पर जिला प्रशासन का बुल्डोजर कभी भी चल सकता है, क्योंकि अब डीएम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी है.

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल संचालक द्वारा मेडिकल कॉलेज न गिराए जाने को लेकर डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. अपील को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बीते 8 अक्टूबर को एक सप्ताह का समय दिया था, जिसके अंतर्गत शम्मे हुसैनी अस्पताल के संचालक को खुद ही निर्माण को ध्वस्त किया जाना था.

एसडीएम सदर प्रभास कुमार के फैसले के खिलाफ मेडिकल कॉलेज संचालक हाईकोर्ट गए. कोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर 10 दिनों के लिए रोक लगाते हुए जिलाधिकारी के यहां अपील दाखिल करने का आदेश दिया, जिसकी सुनवाई गुरुवार को होनी थी, जो पूरी नहीं हो सकी. शुक्रवार को दोबारा मामले की सुनवाई हुई, जिसमें डीएम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया.

बता दें कि मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर के निर्माण में एनजीटी के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं. एनजीटी के मुताबिक गंगा के 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता है, जिसको लेकर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र यानी गाजीपुर मास्टर प्लान से मामला चल रहा था. मास्टर प्लान के मुताबिक उक्त स्थान का कोई कामर्शियल उपयोग नहीं हो सकता. बावजूद इसके मानक को ताख पर रखकर भारी भरकम अस्पताल बना दिया गया. अब अपील खारिज होने के बाद इस मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर पर जिला प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है.

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