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गायत्री प्रजापति पर 3 दिसंबर को तय होंगे आरोप , विशेष अदालत ने दिए आदेश - जेल में निरुद्ध

अपहरण और छेड़छाड़ के एक मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और दूसरे अभियुक्त आशीष शुक्ला पर आरोप तय करने के लिए 3 दिसंबर की तारीख नियत की गई है। ये आदेश एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने दिए हैं.

न्यायालय
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Published : Nov 24, 2020, 8:15 PM IST

लखनऊः अपहरण और छेड़छाड़ के एक मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और दूसरे अभियुक्त आशीष शुक्ला पर आरोप तय करने के लिए 3 दिसंबर की तारीख नियत की गई है। ये आदेश एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने दिए हैं. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 3 दिसम्बर को दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया जाए।

सोमवार को अदालत ने खारिज की थी अर्जी

इस मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने गायत्री प्रजापति की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इतने गम्भीर मामले में वर्तमान स्टेज़ पर अभियुक्तों को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

ये है मामला
26 अक्टूबर 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 व 506 के तहत बबलू सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री प्रजापति का भी नाम प्रकाश में आया। साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण और छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया। 27 जुलाई 2017 को पुलिस ने अपहरण और छेड़छाड़ की धाराओं की जोड़ते हुए आशीष और गायत्री प्रजापति के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए)(।।), 364, 511, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

लखनऊः अपहरण और छेड़छाड़ के एक मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और दूसरे अभियुक्त आशीष शुक्ला पर आरोप तय करने के लिए 3 दिसंबर की तारीख नियत की गई है। ये आदेश एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने दिए हैं. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 3 दिसम्बर को दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया जाए।

सोमवार को अदालत ने खारिज की थी अर्जी

इस मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने गायत्री प्रजापति की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इतने गम्भीर मामले में वर्तमान स्टेज़ पर अभियुक्तों को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

ये है मामला
26 अक्टूबर 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 व 506 के तहत बबलू सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री प्रजापति का भी नाम प्रकाश में आया। साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण और छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया। 27 जुलाई 2017 को पुलिस ने अपहरण और छेड़छाड़ की धाराओं की जोड़ते हुए आशीष और गायत्री प्रजापति के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए)(।।), 364, 511, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

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