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रेरा के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर ऐसे लगेगी रोक

उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सूचना जारी करते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा विज्ञापन किया जाता है कि रेरा उसकी परियोजना में निवेश करने के लिए विज्ञापन कर रहा है तो वह कानूनी रूप से अपराध है. इसकी सूचना देने पर रेरा की तरफ से उस कंपनी पर कार्रवाी की जाएगी.

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Published : Mar 4, 2021, 5:39 AM IST

रेरा.
रेरा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को सूचना जारी करते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा विज्ञापन किया जाता है कि रेरा उसकी परियोजना में निवेश करने के लिए विज्ञापन कर रहा है तो वह कानूनी रूप से अपराध है. यूपी रेरा ने इस जानकारी को साझा करते हुए अपना ईमेल आईडी भी आम जनता के साथ साझा किया और बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना contactuprera@up-rera.in पर देता है तो उस रियल स्टेट कंपनी के ऊपर रेरा की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.

रेरा के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी
उत्तर प्रदेश के रियल स्टेट बाजार में रेरा के नाम का सहारा लेकर के बिल्डर्स अपनी परियोजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हैं और रेरा के नाम का भरोसा देकर के अपनी आवासीय परियोजनाओं को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. साथ ही रेरा के नाम पर बहुत से ग्राहक ऐसे भी हैं जो रियल स्टेट बिल्डर्स के हाथों धोखाधड़ी के शिकार भी हो रहे हैं. इसी के चलते उत्तर प्रदेश रेरा ने सूचना प्रसारित की जिससे की आम जनता किसी भी प्रकार के धोखे में ना आएं.

उत्तर प्रदेश रेरा ने अपनी सूचना सर्वसाधारण को सूचित करते हुए साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश रेरा न तो किसी प्रमोटर की परियोजना का प्रचार-प्रसार करता है और न ही किसी परियोजना में निवेश करने के लिए किसी को सलाह देता है.

क्यों पड़ी यूपी रेरा को ऐसी सूचना आम जनता को देने की जरूरत
उत्तर प्रदेश रेरा को यह सूचना आम जनता के बीच साझा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पूर्व में अज्ञात व्यक्ति व संस्था द्वारा रेरा के नाम से एसएमएस भेजकर प्रॉपर्टी क्रय करने और रेंट पर लेने के लिए प्रचार-प्रसार किए जाने का मामला संज्ञान में आया है. जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा उस मामले का संज्ञान लेते हुए अज्ञात व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर पंजीकृत कराया गया है.


इसे भी पढे़ं-नोएडा: RERA में ई-कोर्ट की व्यवस्था शुरू, अब कोर्ट की कार्यवाही सुन सकेंगे मोबाइल पर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को सूचना जारी करते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा विज्ञापन किया जाता है कि रेरा उसकी परियोजना में निवेश करने के लिए विज्ञापन कर रहा है तो वह कानूनी रूप से अपराध है. यूपी रेरा ने इस जानकारी को साझा करते हुए अपना ईमेल आईडी भी आम जनता के साथ साझा किया और बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना contactuprera@up-rera.in पर देता है तो उस रियल स्टेट कंपनी के ऊपर रेरा की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.

रेरा के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी
उत्तर प्रदेश के रियल स्टेट बाजार में रेरा के नाम का सहारा लेकर के बिल्डर्स अपनी परियोजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हैं और रेरा के नाम का भरोसा देकर के अपनी आवासीय परियोजनाओं को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. साथ ही रेरा के नाम पर बहुत से ग्राहक ऐसे भी हैं जो रियल स्टेट बिल्डर्स के हाथों धोखाधड़ी के शिकार भी हो रहे हैं. इसी के चलते उत्तर प्रदेश रेरा ने सूचना प्रसारित की जिससे की आम जनता किसी भी प्रकार के धोखे में ना आएं.

उत्तर प्रदेश रेरा ने अपनी सूचना सर्वसाधारण को सूचित करते हुए साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश रेरा न तो किसी प्रमोटर की परियोजना का प्रचार-प्रसार करता है और न ही किसी परियोजना में निवेश करने के लिए किसी को सलाह देता है.

क्यों पड़ी यूपी रेरा को ऐसी सूचना आम जनता को देने की जरूरत
उत्तर प्रदेश रेरा को यह सूचना आम जनता के बीच साझा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पूर्व में अज्ञात व्यक्ति व संस्था द्वारा रेरा के नाम से एसएमएस भेजकर प्रॉपर्टी क्रय करने और रेंट पर लेने के लिए प्रचार-प्रसार किए जाने का मामला संज्ञान में आया है. जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा उस मामले का संज्ञान लेते हुए अज्ञात व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर पंजीकृत कराया गया है.


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