लखनऊ: मऊ जिले की घोसी लोकसभा से बसपा सांसद अतुल राय पर तीन साल पहले वाराणसी में उनके खिलाफ दर्ज हुए दुष्कर्म के मुकदमें की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सियाराम चौरसिया कर रहे थे. जिसके बाद इसी मामले में जेल जा चुके रिटायर्ड पूर्व आईपीएस ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी उम्मीद बढ़ी है.
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अतुल राय रेप केस के मामले में सीओ भेलूपुर की आख्या के आधार पर निष्पक्ष जांच करने के अनुरोध पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें फर्जी फंसाया गया था. मैं इस मामले में अग्रिम कार्यवाही के संबंध में विधिक सलाह ले रहा हूं.
बता दें कि बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथी सत्यम प्रकाश राय ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गयी थी. पीड़िता व उसके दोस्त ने खुदकुशी करने से पहले वीडियो बनाया था. जिसमें दोनों कहा था कि सांसद के इशारे पर वाराणसी के पूर्व एसएसपी अमित पाठक, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, निलंबित डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल, दरोगा संजय राय और उसका बेटा समेत कुछ जज भी उनके पीछे पड़े हुए हैं.
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पीड़िता के मुताबिक इन सभी लोगों की मिलीभगत से दोनों पर फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं. उसने कहा कि उसे न्याय की बजाय चरित्रहीन साबित करने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके बाद 27 अगस्त 2021 को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सांसद अतुल राय से मिलीभगत और रेप पीड़िता व उसके गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था.
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