लखनऊ : उत्तर प्रदेश फायर विभाग की नई नियमावली में फायर मैन का नाम बदल कर फायर ऑपरेटर किया जा रहा है और इसमें महिलाओं की भी भर्ती का प्रावधान है. बीते 79 वर्षों में विभाग की नियमावली में कई संसोधन किए गए हैं, लेकिन ब्रिटिश शासन के समय में महिलाओं पर लगाए प्रतिबंध को हटाने के लिए यूपी में कभी भी फायर विभाग में महिलाओं की भागीदारी स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई.
बीते 13 दिसंबर को यूपी में पुराने सभी फायर एक्ट को खत्म करते हुए योगी सरकार ने अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 लागू किया था। इस अधिनियम की नियमावली तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जो केंद्र सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल 1958 एवं संशोधित मॉडल फायर एंड इमरजेन्सी सर्विस बिल, 2019 और यूपी के अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 को जोड़ कर फायर सर्विस को और मजबूती देने के लिए नियमावली बना रहे हैं. इसी नियमावली में फायर विभाग में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के नियम, गाइडलाइन और पात्रता में भी बदलाव किया जा रहा है. नियमावली बनाने वाली कमेटी ने नियमावली फिलहाल तैयार कर की है, जिसे रिव्यू के लिए शासन भेजा गया है.
पुरुष-महिला की शारीरिक दक्षता होगी अलग अलग
कमेटी के सूत्रों के अनुसार नियमावली में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. जिसमें फायर विभाग में महिलाओं की हिस्सेदारी देना भी शामिल है. अधिकारी के अनुसार अब तक फायर विभाग में हर पद के लिए सिर्फ पुरुष के लिए ही भर्ती होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है. अब फायर विभाग में हर पद के लिए भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, फिर चाहे पुरुष हो या महिला. नियमावली में पुरुषों और महिलाओं की पात्रता एक ही होगी, लेकिन शारीरिक दक्षता अलग अलग होगी.
फायरमैन पद का नाम बदल कर होगा फायर ऑपरेटर
देश में सीमा पर दुश्मनों से मुकाबले से लेकर अपराधियों से मुठभेड़ तक में महिलाएं भले ही परचम लहरा रही हों, लेकिन अब तक यूपी फायर सर्विस महिलाओं को जोखिम उठाने के काबिल नहीं मानता था. यही वजह है कि विभाग में एक पद 'फायर मैन' ही पुरुष को केंद्रित करते हुए गठित किया गया था, लेकिन यूपी के अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 ही नई नियमावली में 'फायरमैन' पद का नाम ही बदला जा रहा है. अब इसका नाम फायर ऑपरेटर रखा जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनो की ही भर्ती की जाएगी.
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