लखनऊ: लॉकडाउन के दौरान चार मई से शुरू हुई शराब बिक्री को लेकर आबकारी विभाग के बड़े अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इस बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी, आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने प्रदेश भर के डिप्टी कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित थे.
शराब बेचने को लेकर जारी निर्देश
प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के भंडारण और बिक्री के लक्ष्य को लेकर चर्चा की गई है. उत्पादन और बिक्री के लिए प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान में 5 लोगों से ज्यादा काउंटर पर एकत्रित न हों.
लाइन लगने पर 2 गज की दूरी अनिवार्य है. जो भी ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आते हैं, उन्हें शराब न बेचा जाए. प्रत्येक व्यक्ति को शराब देते समय सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि जिस ब्रांड की शराब की स्टॉक खत्म हो गई है, उन दुकानदारों के यहां डिस्टलरी के माध्यम से स्टॉक भेजने का काम शुरू किया जा चुका है.
लापरवाही बरतने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
उन्होंने कहा कि जो स्थिति पहले दिन थी अब वह स्थिति नहीं है. यह स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है. अब दुकानों में बहुत कम लोग एक समय में शराब खरीदने पहुंच रहे हैं. तमाम दुकानों में भीड़ भी नहीं लग रही है.
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस WHO के जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शराब बेचने का काम आबकारी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दुकानदार कर रहे हैं. यदि शराब ठेका इसके प्रति लापरवाही करता है तो, उसका लाइसेंस रद्द कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कालाबाजारी बिल्कुल न होने दें
इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किया गया हैं कि सादे कपड़ों में टेस्ट पर चेकिंग के माध्यम से ओवर रेटिंग की जांच की जाए. शराब को बेचने में कालाबाजारी बिल्कुल भी न की जाए. इसके साथ ही उन्होंने प्रति व्यक्ति एक बोतल शराब देने की बात कही.