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हाथरस कांड में स्थानीय पुलिस की भूमिका के संबंध में साक्ष्य मुख्यालय भेजे गएः CBI - role of local police

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीबीआई ने बताया कि हाथरस मामले में उसने स्थानीय पुलिस की भूमिका के संबंध में जांच कर सभी संकलित साक्ष्य मुख्यालय को भेज दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Mar 28, 2022, 8:32 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीबीआई ने बताया कि हाथरस मामले में उसने स्थानीय पुलिस की भूमिका के संबंध में जांच कर सभी संकलित साक्ष्य मुख्यालय को भेज दिए हैं. सीबीआई ने यह जानकारी न्यायालय के उस सवाल के जवाब में दी, जिसमें पूछा गया था कि क्या इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका इत्यादि पहलुओं पर अब भी विवेचना जारी है. जबकि सीबीआई के जवाब के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार’ शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर पारित किया है. सीबीआई के अधिवक्ता अनुराग कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि अन्य पहलुओं पर हुई जांच के संबंध में 10-15 दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा. न्यायालय ने सीबीआई के अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उक्त रिपोर्ट उचित समय पर सील्ड कवर में न्यायालय में दाखिल की जाए.

यह भी पढ़ें: नेशनल पीजी कॉलेज में दाखिले के लिए इस बार देनी होगी प्रवेश परीक्षा, जानिए कब से मिलेंगे फॉर्म

वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश, हाथरस की रिपोर्ट पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा था कि मामले में 104 गवाहों में से 28 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मामले के संबंध में शुरूआत में जिस एसआईटी का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर पेश की जाए. जबकि उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को एक पूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है.

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लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीबीआई ने बताया कि हाथरस मामले में उसने स्थानीय पुलिस की भूमिका के संबंध में जांच कर सभी संकलित साक्ष्य मुख्यालय को भेज दिए हैं. सीबीआई ने यह जानकारी न्यायालय के उस सवाल के जवाब में दी, जिसमें पूछा गया था कि क्या इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका इत्यादि पहलुओं पर अब भी विवेचना जारी है. जबकि सीबीआई के जवाब के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार’ शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर पारित किया है. सीबीआई के अधिवक्ता अनुराग कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि अन्य पहलुओं पर हुई जांच के संबंध में 10-15 दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा. न्यायालय ने सीबीआई के अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उक्त रिपोर्ट उचित समय पर सील्ड कवर में न्यायालय में दाखिल की जाए.

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वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश, हाथरस की रिपोर्ट पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा था कि मामले में 104 गवाहों में से 28 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मामले के संबंध में शुरूआत में जिस एसआईटी का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर पेश की जाए. जबकि उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को एक पूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है.

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